जेलर के यहां चोरी करने वाले प्रहरी की जमानत निरस्त,,,,,,,,,,,,,,,,,पेट में चाकू मारकर प्राणघातक चोट पहुंचाने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त

  • उज्जैन


पेट में चाकू मारकर प्राणघातक चोट पहुंचाने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त


 न्यायालय श्रीमान जितेन्द्र सिंह कुशवाह, पंचम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त अमित पिता गोपाल चौरसिया निवासी- श्रीराम कालोनी उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


 


मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि फरियादी दानेश दुबे ने थाना चिमनगंजमण्डी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी कि उसका छोटा भाई जीतेश उसके मित्र कमल के साथ पोरवाल जी के घर के सामने महेश नगर पर खडे़ होकर बात-चीत कर रहा था तभी सूरज चौरसिया, कमल सोलंकी, श्याम चौरसिया व अमित एक राय होकर आये और जीतेश को नंगी-नंगी गालिया देकर बोले कि इधर से क्यो निकल रहा है। जीतेश ने गाली देने से मना करने पर सूरज चौरसिया ने चाकू से मारपीट की जो कि उसके पेट के नीचे चोट लगी। कमल, श्याम व छोटू ने हाथ मुक्को से मारपीट की। थाना चिमनगंजमण्डी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। आहत के आई चोट के संबंध में मेडीकल ऑफीसर द्वारा अभिमत दिया गया कि उसकी चोट प्राणघातक थी। 


 


अभियुक्त अमित द्वारा माननीय न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क किये कि अभियुक्त ने आहत को पेट में चाकू मारकर प्राणघातक चोट पहुंचाई है। इस प्रकार उसने अपराध गंभीर कारित किया है। न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री शहिद सिद्दकी, एजीपी जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई  


*जेलर के यहां चोरी करने वाले प्रहरी की जमानत निरस्त*


 न्यायालय श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, तहसील महिदपुर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त विशाल पिता नरसिंह भंवर निवासी-उपजेल महिदपुर जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


       मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि फरियादी मनोहर बारेकल पिता नरेन्द्र द्वारा दिनांक 30.08.2020 को थाना महिदपुर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मैं मनोहर बारेकर सहायक जेल अधीक्षक के पद पर महिदपुर जेल में पदस्थ हूॅ, मेरा अटैचमेंट जिला भिंड में दिनांक 03.10.2019 को होने के कारण मैं वहां सेवाऐ दे रहा हूूॅ। मेरे महिदपुर जेल के घर पर रखे रेफ्रीरेटर व खान-पीने का सामान रखे हुऐ टीन के डिब्बे नहीं मिले चोरी हो गये। 19 या 20 मार्च को मैं यहां आया तो हवलदार बंशीलाल से पूछा तो उन्होने बताया कि बगल की बाउंड्रीवाल से प्रहरी विशाल को बाहर निकलते देखा, इस पर मुझे प्रहरी विशाल व सफाई कर्मी का बेटा जीतू पर शक है कि इन्होने सामान की चोरी की है। अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना महिदपुर पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त से चोरी किया गया मश्रुका एक फ्रिज व किचन सामग्री करीबन 48,000/- रूपये अभियुक्त से बरामद कर विधिवत रूप से जप्त किया गया।  


अभियुक्त विशाल द्वारा माननीय न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क किये कि अभियुक्त ने जेल प्रहरी के पद पर होते हुए भी चोरी का अपराध गंभीर कारित किया है। न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


अभियुक्त विशाल की माननीय न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से जमानत निरस्त हुई थी जिसमे पैरवी एडीपीओ श्री देवेन्द्र जोशी द्वारा की गई थी। 


 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री अजय वर्मा, एजीपी तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।


 


             


Popular posts
पूर्व मंत्री बोले सरकार तो कांग्रेस की ही बनेगी
Image
नवनियुक्त मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को उज्जैन तथा अन्य जिलों से आए जनप्रतिनिधियों कार्यकर्ताओं और परिचितों ने लालघाटी स्थित वीआईपी विश्रामगृह पहुंचकर बधाई और शुभकामनाएं दी
Image
बेटे के वियोग में गीत बनाया , बन गया प्रेमियों का सबसे अमर गाना
Image
मॉर्निंग वॉक ग्रुप के सदस्यों ने निकाली तिरंगा रैली “भारत माता की जय” और “वन्दे मातरम्” के नारों से गुंज उठा विक्रम विश्वविद्यालय परिसर
Image
मां चामुंडा का आशीर्वाद लेकर पद ग्रहण किया निगम आयुक्त ने
Image