कार को अवैध शराब के परिवहन हेतु देना पड़ा मंहगा न्यायालय ने की जमानत निरस्त

*कार चोरी कर छिंदवाडा भागने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त* 


 न्यायालय श्रीमान राजेश नामदेव, न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त राजकुमार उर्फ राजू पिता द्वारकादास लालवानी, उम्र-56 वर्ष, निवासी- अचलधाम कॉलोनी जिला छिंदवाडा का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


 मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 10.07.2019 को फरियादी पियुष पिता संतोष कुमार, निवासी-दौलतगंज उज्जैन पुलिस थाना चिमनगंजमण्डी पर रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मैं सखीपुरा दौलतगंज में रहता हूॅ तथा ऑटो डील का काम करता हूॅ। दिनांक 16.03.2019 को वोलरकार्स प्राइवेट लिमिटेड कॉर्पोरेशन इंद्रभवन ग्राउण्ड फ्लोर फोरेस्ट लान, घीटोरनी नई दिल्ली से एक स्विफ्ट कार खरीदी थीं एवं उक्त कार को बेचने के लिए गणेशनगर मंगलनाथ रोड उज्जैन किराये से महाकालेश्वर मोटर्स गोडाउन में खडी की थी। दिनांक 21.05.2019 को रात्रि 08ः00 बजे गोडाउन में खडी करके चला गया था एवं दिनांक 22.05.2019 को सुबह 07ः00 बजे गोडाउन पर गया तो कार गोडाउन में नहीं थी। गोडाउन में रखी चाबियां देखी तो वो भी नहीं थी। पुलिस थाना चिमनगंजमण्डी द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी की चोरी गई कार थाना सिटी कोतवाली छिंदवाडा में अभियुक्त सचिन, अजय, राजकुमार से जप्त की गई थी। पुलिस चिमनगंजमण्डी द्वारा अभियुक्त राजकुराज का छिंदबाडा से फॉरमल गिरफ्तार किया गया।


 अभियुक्त राजकुमार द्वारा माननीय न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क किये कि अभियुक्त ने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी का गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे, एडीपीओ, जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की


*कार को अवैध शराब के परिवहन हेतु देना पड़ा मंहगा न्यायालय ने की जमानत निरस्त*


 न्यायालय श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, महिदपुर, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त जितेन्द्र पिता फतेसिंह राजपूत निवासी- मुण्डलीदौत्रु, तहसील महिदपुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


 उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 09.08.2019 को पुलिस घोसला चौकी पर पदस्थ उप निरीक्षक शैलेन्द्र अलावे को मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी, काले रंग की बिना नम्बर की अल्टो कार में दो व्यक्ति आगर तरफ से अवैध शराब लेकर आ रहे है। मुखबीर की सूचना पर तस्दीक हेतु मय फोर्स के साथ बताये हुए स्थान पर पहुचे। जहां कुछ ही समय बाद एक काले रंग की बिना नंबर की अल्टो कार आती दिखी, जिसे फोर्स की मदद से घेराबंदी कर कार को रोका तो कार में दो व्यक्ति बैठे हुऐ थे, जो पुलिस को देखकर घबराने लगे। कार चालक का नाम व पता पूछने पर धर्मेन्द्र सिंह पिता कालूसिह राजूपत निवासी - ग्राम रलायत हैवत थाना घट्टिया का होना बताया। उसके पास बैठे व्यक्ति का नाम व पता पूछने पर उसने अपना नाम जीवन पिता मेहरवान सिंह निवासी- ग्राम कालापीपल थाना राघवी का होना बताया। कार की तलाशी लेने पर कार के पीछे वाली डिक्की में 06 पेटी पुष्ठे की खाकी रंग व ड्राइवर सीट के पीछे सीट पर 05 पेटी पुष्ठे की खाकी रंग की रखे मिली। उन्हे कार से उतार कर चेक किया तो कार्टून में 50-50 क्वाटर में देशी मदिरा प्लेन शराब आगर का लेबल लगे हुए क्वाटर मिले। प्रत्येक कार्टून में 50-50 क्वाटर भरे हुऐ थे। कुल 11 पेटी जिसमें 550 क्वाटर, जिसकी कुल मात्रा 90 बल्क लीटर होकर कुल कीमत करीबन 38,500/- रूपये है। अभियुक्तगण धर्मेन्द्र व जीवनसिंह से शराब रखने व परिवहन करने की विधिक अनुमति व लाइसेंस की पूछने पर अभियुक्तगण ने नहीं होना बताया। उक्त शराब को अभियुक्तगण से विधिवत रूप से जप्त किया गया। अभियुक्तगण को विधिवत पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। पुलिस थाना घोसला द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 34(2) म0प्र0 आबकारी अधिनियम में अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना में यह तथ्य आये कि वाहन का स्वामी अभियुक्त जीतेन्द्र सिंह है। 


अभियुक्त जीतेन्द्र द्वारा माननीय न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क किये कि अभियुक्त ने अपने वाहन को शराब के अवैध परिवहन में उपयोग किया है जो एक गंभीर अपराध है। न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री अजय वर्मा, एजीपी महिदपुर जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई। 


*मोटर सायकल से अवैध शराब का परिवहन करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त*


 न्यायालय माननीय श्रीमान एस.सी.पाल अपर सत्र न्यायाधीश महोदय तहसील तराना जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त लाखन पिता प्रहलाद सिंह, निवासी-टुगनी जिला शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


 मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 27.08.2020 को थाना तराना पर पदस्थ उप.निरीक्षक सुरेखा कुशवाह को मुखबीर द्वारा सूचना हुई कि ग्राम मरडावन चौराहा पर कोई व्यक्ति मोटर सायकिल पर अवैध शराब ले जा रहा है। प्राप्त सूचना पर मय फोर्स के साथ ग्राम मरडावन खरखडी चौराहा पहुंचे। जहां पर नाकाबंदी की तभी बोरधा गुर्जर तरफ से एक मोटर सायकिल आ रही थी। मोटर सायकिल को रोककर मोटर सायकिल पर बैठे व्यक्ति का नाम व पता पूछने पर लाखन पिता प्रहलाद बताया। मोटर सायकिल पर रखे एक बैग को चेक करने पर उसके अंदर देशी दुबारा शराब प्लेन के 350 क्वाटर भरे हुऐ सील बंद क्षमता 180 एमएल, कीमत 28,000/- रूपये व कुल मात्रा 63 बल्क लीटर थी। अभियुक्त लाखन से शराब रखने के लाइसेंस के संबंध में पूछने पर लाइसेंस का नहीं होना बताया। उक्त शराब को पुलिस द्वारा विधिवत् रूप से जप्त किया गया। पुलिस थाना तराना द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।


 अभियुक्त लाखन द्वारा माननीय न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क किये कि अभियुक्त से अवैध शराब जप्त की गयी है इस प्रकार उसने अपराध गंभीर कारित किया है। न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


 प्रकरण में शासन की ओर से श्री डी.के. नागर, एजीपी, तहसील तराना, जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की ।


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