मारपीट कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने वाले अभियुक्त को न्यायालय ने भेजा जेल

 


  


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थांदलान्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नदीम खान द्वारा अभियुक्त मांगीलाल पिता रूपा अड निवासी बालाखोरी को भेजा गया जेल।


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अभियोजन मीडिया प्रभारी थांदला वर्षा जैन के अनुसार दिनांक 26 सितंबर 2020 को फरियादी पटवारी श्यामसिंह मईड़ा पटवारी हल्का नंबर 43 ग्राम बालाखोरी में सुबह 10:00 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किसानों से आवेदन प्राप्त कर ऑनलाइन डाटा एंट्री कर रहे थे तभी अभियुक्त मांगीलाल पिता रूपा अड निवासी बाला खोरी का कार्यालय में सीधे अंदर आया जिस पर फरियादी ने उससे लाइन पर लगने के लिए कहा तो अभियुक्त मांगीलाल बोला कि मैं बाहर नहीं निकलूंगा और लाइन पर भी नहीं लगूंगा । ऐसा कहकर वह फरियादी को मां बहन की अश्लील गालियां देने लगा गालियां देने से मना करने पर अभियुक्त फरियादी को मुक्का बांधकर कर मारने दौड़ा और कहने लगा कि मुझे पीएम किसान योजना के पैसे अभी तक नहीं मिले हैं जो मैं तुमसे लूंगा और तुम्हें नौकरी भी नहीं करने दूंगा ऐसा कह कर अभियुक्त फरियादी के शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने लगा और जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद पटवारी फरियादी ने घटना की जानकारी तहसीलदार एवं पटवारी संघ थांदला के अध्यक्ष को दी ।थाना थांदला की पुलिस द्वारा फरियादी पटवारी की रिपोर्ट पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 409/2020 धारा 294 ,353, 186,352 ,506 भादवि की रिपोर्ट दर्ज की गयी। अनुसंधान के दौरान थाना थांदला की पुलिस द्वारा आज अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक निरोध में न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकार करते हुए जिला जेल झाबुआ भेजा गया। राज्य की ओर से प्रकरण का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रवि प्रकाश राय द्वारा किया गया।


  चोरी एवं उद्यापन के दो अलग-अलग मामलों में अभियुक्त जस्सू पुलिस रिमांड पर


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थांदला न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रितुश्री गुप्ता द्वारा चोरी एवं उद्यापन के दो अलग-अलग मामलों में अभियुक्त जस्सू की पुलिस रिमांड स्वीकृत


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अभियोजन मीडिया प्रभारी थांदला वर्षा जैन के अनुसार दिनांक 23 सितंबर 2020 की सुबह 11:00 बजे ग्राम बड़ा घोसिलिया मेघनगर में फरियादी नवीन बामन लवाना अपने घर से अपनी मोटरसाइकिल पर एक झोले में 500 -500 के कुल 140 नोट एवं 200 -200 के कुल 150 नोट इस प्रकार कुल एक लाख रुपए रखकर महेश सेठ निवासी मेघनगर को बाटे की देने जा रहा था ।जैसे ही वह झाराडावर गडूली रोड पर पहुंचा तभी हरचंदराय के खेत के पास की रोड पर अभियुक्त जस्सू सिंगाड़िया पिता भदर सिंगाडिया निवासी ग्राम खेड़ी ने अचानक से आकर चाकू दिखाकर फरियादी को धमकाया और पैसे देने के लिए कहा फरियादी ने डर के कारण अभियुक्त को रुपयों से भरा हुआ झोला दे दिया जिसे लेकर अभियुक्त जस्सू भाग गया। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना मेघनगर की पुलिस द्वारा अभियुक्त जस्सू के विरुद्ध अपराध क्रमांक 285/20 धारा 384 भादवी की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान थाना मेघनगर की पुलिस द्वारा आज अभियुक्त को अभिरक्षा में लेकर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। अभियुक्त से अन्य अपराध क्रमांक 237/20 धारा 457, 380 भादवी में भी संदेह होने के कारण एवं चोरी गया मशरूका के संबंध में पूछताछ कर जप्त करने के लिए न्यायालय से अभियुक्त की दोनों मामलों में पुलिस रिमांड स्वीकृत करने का निवेदन थाना मेघनगर की पुलिस द्वारा किया गया ।न्यायालय द्वारा केस डायरी का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त का दोनों प्रकरणों में पुलिस रिमांड स्वीकृत किया गया। राज्य की ओर से प्रकरण का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रवि प्रकाश राय द्वारा किया गया।


                   


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