साइड मागने पर पिस्टल से फायर कर घायल करने वाले आरक्षक का जमानत आवेदन खारिज

 


भिण्ड। न्यायालय-विशेष न्यायाधीश, भिण्ड म0प्र0, के न्यायालय में आरोपी आरक्षक 692 रघुवीर सिंह सिकरवार पुत्र सुखपाल सिंह द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया  जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इन्द्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 27.5.19 को फरियादी आलोक सिंह, संजू एवं पिंटू के साथ ग्राम परसाला में विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होकर अपने घर जा रहा था। रास्ते में सह अभियुक्त भरत त्यागी व आरोपी आरक्षक रघुवीर सिंह सिकरवार का किसी अन्य से झगड़ा हो रहा था। अभियोगी द्वारा यह कहने पर कि ’’साहब साइड से हो जाओ, मैं अपनी गाड़ी निकाल लूं’’ तो आवेदक व अन्य आरोपी ने अभियोगी की मां बहिन की गंदी-गंदी गालियां दीं तथा लात घूसों से मारपीट की। अभियोगी के साथ वाले लड़कों द्वारा बचाने पर आरोपी रघुवीरसिंह ने जान से मारने की नियत से पिस्टल से दो फायर किये जो उसके पेट में लगे जिससे वह गिर गया। उसके बाद आरोपीगण अपनी बाइक से भाग गये। अभियोगी के साथ के पवन और पिंटू जाटव ने अभियोगी के पिता को फोन पर जानकारी दी और उसे भिण्ड अस्पताल लेकर आये जहां से उसे ग्वालियर रैफर किया गया जहा जयारोग्य अस्पताल में उसका इलाज हुआ। आरोपी रघुवीर एवं अन्य के विरूद्ध आरक्षी केन्द्र रौन द्वारा अप.क्र. 130/19 धारा 307, 294, 323 सहपठित 34 भा.द.वि. पंजीबद्ध किया जाकर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया


  दुष्कर्म करने वाले आरोपी का साथ देने वाले सहआरोपी को नही मिली जमानत


भिण्ड। न्यायालय षष्ठम् अपर सत्र न्यायाधीष भिण्ड के न्यायालय में आरोपी राजेश शाक्य द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी इंद्रेश प्रधान एडीपीओ भिण्ड द्वारा करते हुये जमानत आवेदन का विरोध किया जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों एवं गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी राजेश शाक्य का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


 पैरवीकर्ता इंद्रेश कुमार प्रधान जनसंर्पक अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग द्वारा बताया गया कि नाबलिग लड़की की आरोपी सतीश से दोस्ती थी वह उससे बात करती थी दिनांक 29/05/2020 को दोपहर करीब 1 बजे आरोपी सतीश तीन अन्य आरोपी के साथ गांव के पास खेत में बनी कोठी में ले गया और आरोपी सतीष और अभियोक्त्री को छोड़कर शेष आरोपी चले गये। दिनांक 30/05/2020 को आरोपी सतीश ने नाबालिग लड़की के साथ बलात्संग किया। दिनांक 31/05/2020 को आरोपी सतीश एवं उसका भाई अनिल अभियोक्त्री को खाना देकर चले गये। दिनांक 01/06/2020 को आरोपी सतीष ने अभियोक्त्री के साथ बलात्संग किया। दिनांक 02/06/2020 को जब आरोपी सतीष पास बने कुएं से पानी भरने चला गया तब नाबालिग लड़की वहां से निकल आयी। फिर वह अपने पिता के साथ घर आयी। अभियोक्त्री के जाने पर से उसके पिता ने थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 241/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया ।


 बीहड़ में अवैध रूप से शराब का निर्माण करने वाले काली की अग्रिम जमानत खारिज


भिण्ड। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड के न्यायालय में अवैध शराब का निर्माण करने वाले आरोपियों में से एक आरोपी काली उर्फ विकास खटीक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया गया। जिसे न्यायालय भिण्ड द्वारा निरस्त कर दिया गया। 


   जनसंर्पक अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इंद्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि दिनांक 03/07/2020 को पुलिस थाना देहात भिण्ड को भ्रमण के दौरान मुखबिर की सूचना मिली कि मुरलीपुरा-देहरा के बीहड़ के बीच में निसार खां, हमीद खां, काली उर्फ विकास खटीक व अजय कुशवाहा अवैध शराब का निर्माण कर रहे हैं। उक्त सूचना पर से पुलिस बीहड़ पहुंची तो वहां पर अवैध शराब का काम कर रहे लोग पुलिस को देखकर भाग गये। मौके पर 5 पेटी देशी प्लेन मदिरा जिसमे से 4 पेटियों में 50-50 क्वार्टर एवं एक पेटी में 48 क्वार्टर थें, दो बड़े प्लास्टिक के झोलों में 100-100 प्लास्टिक के पाव के 10 पैकेट कुल 1000 पाव खाली, के साथ शराब बनाने में प्रयोग आने वाले सामग्री पायी गयीं जिसे जप्त कर अपराध क्रमांक 423/2020 आबकारी एक्ट की धाराओ में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।


  कुल्हाड़ी से हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज


भिण्ड। न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड के न्यायालय में कुल्हाड़ी से हमला कर घायल करने वाले आरोपी छोटे सिंह राजावत निवासी सगरा द्वारा जमानत आवेदन पेष किया गया। जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। 


   जनसंर्पक अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इंद्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि दिनांक 06/07/2020 को 11 बजे दोपहर को फरियादी रोहित एवं उसकी पत्नी मंजू व पिता रामबाबू सिंह घर से गौड़ा में पशुओ को चारा डालने जा रहे थे। लाल बहादुर सिंह के घर के सामने छोटे सिंह, अंकित सिंह, सर्वेष सिंह मिले तो उन्होंने कहा कि उनके बांध वाले खेत की मेड़ क्यों तोड़ डाली हैं तो तीनों बोले कि वे तो मेड़ ऐसे ही तोड़ेगे और मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगे। गालियां देने से मना करने पर छोटे सिंह ने जान से मारने की नियत से फरियादी के पिता रामबाबू सिंह के सिर में कुल्हाड़ी मारी, घाव होकर खून निकल आया तथा अंकित ने उसके पिताजी की नाक में लाठी मारी, चोट होकर खून निकल आया तथा एक डंडा सर्वेश सिंह ने मारा जो उसकी पत्नी मंजू देवी के बांये हाथ की कलाई में लगा, चोट होकर खून निकल आया। जाते समय तीनों कह रहे थे कि अगर खेत की मेड़ तोड़ने से रोका तो जान से खत्म कर देगे। उक्त रिपोर्ट पर से थाना नयागांव द्वारा अपराध क्रमांक 69/2020 धारा 307,323,294,506,34 भादवि में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।


  


    


 


 


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