शादी करवाने के नाम पर धोखाधडी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त’’

  • देवास


 


  जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि फरियादी ने थाना खातेंगांव आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मैं ग्राम डिगोद थाना बागली जिला देवास रहता हूॅ तथा खेती करता हूॅ। मेरी अभी शादी नही हुई है मैं तथा मेरा परिवार मेरी शादी के लिये लडकी तलाश कर रहे थे तो मुझे मेरी पहचान के दिपक राजपूत निवासी करनावद ने बताया कि अपनी समाज का ओमप्रकाश चैहान ग्राम सोमगांव का है उसकी दो कुवारी लडकीया है और उसने मुझे उसके मोबाईल नम्बर दिये और बोला कि तुम ओमप्रकाश चैहान से बात कर लेना तो मैंने दिनांक 25.06.2020 को फोन लगाकर ओमप्रकाश से बात की तो उसने मुझे बोला की तुम कल लडकी देखने के लिए मेरे गांव सेामगांव आ जाओ तो मैं व मेरे जीजा मेहबान सिंह के साथ दिनांक 26.06.2020 को मेरी मो0सा0 से दिन मे करीब 03ः00 बजे ग्राम सोमगांव ओमप्रकाश के घर पहुंच गये तो उसने हमे शादी के लिये उसकी बडी लडकी दिखाई तो मेरे जीजा ने लडकी से पुछा कि तुम्है लडका पंसद है या नही तो उसने बोला कि मुझे लडका पंसद है फिर मैंने व मेरे जीजा ने ओमप्रकाश व उसकी पत्नि दोनो से पुछा कि तुम शादी कब करोगे तो ओमप्र्रकाश ने कहा कि अभी लोकडाउन चल रहा है और शादी का कार्यक्रम बंद है अपन ऐसा करते है कि हम लडकी को लेकर परासो बागली न्यायालया में ले आएगे वही आप लोग भी आ जाना वही आप दोंनो की कोर्ट मैरिज करवा देंगे। आप लोग मुझे 15 हजार रूपये दे दो लडकी व दामाद के कपडे व अन्य सामान मैं कल खरीद लुंगा और परसो तुम्हारी शादी करवा देंगे मैंने विश्वास कर ओमप्रकाश चैहान को 15 हजार रूपये दे दिये। फिर मेरे जीजा और मैं अपने गांव चले गये। फिर मैंने दिनांक 28.06.2020 को फोन लगा कर ओमप्रकाश से पुछा की आप घर से निकल गये हो क्या तो वह बोला की हमारे पास किराये के पैसे नही है तुम किराये की गाडी करने के लिए मेरे खाते में 3 हजार रूपये डाल दो तो मैं और मेरे जीजा हम दोनो मो0सा0 से नगद पैसे देने के लिए खातेगांव आए और उसे कन्नौद रोड पर कलाली के पास पैसे दिये फिर हम अपने गांव चले गये और बार-बार इससे बात की तो वह हमें बहलाता रहा कि हम रास्ते मै है आ रहे है। फिर मैंने फोन लगा कर कहाॅ कि तुम्हे रिश्ता नही करना है तो हमारे पैसे वापस दे दो तो वह मुझे मां-बहन की गालिया देने लगा और बोला कि मुझे अब रिश्ता भी नही करना और पैसे भी नही दुंगा। तुमसे बने जो कर लो। फिर मैने ओमप्रकाश के बारे मे पता करा तो वह झुठ बोल कर अपनी लडकी से शादी करने का कहकर मुझसे 18 हजार रूपये लेकर मेरे साथ धोकाधडी की है। अभी तक मैं उससे पैसे वापसी का इंतजार करता रहा इस कारण रिपोर्ट दर्ज कराने आया हूॅ। थाना खातेंगांव में अपराध क्रमांक 0392/2020 धारा 420,294 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लेकर आरोपी ओमप्रकाश हरयाले को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।


 आरोपी को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष पेश किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से दिए गये तर्को से सहमत होकर आरोपी ओमप्रकाश हरयाले निवासी ग्राम सोमगांव की जमातम निरस्त की। 


‘‘ शादी का झांसा देकर पैसे गबन करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त’’


  जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि फरियादी ने थाना खातेंगांव आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मैं ग्राम मालागांव थाना सतवास रहता हूॅ तथा मजदूरी करता हूॅ। मेरे दो बच्चे है जिसमें एक लडका है और एक लडकी है। मेरे लडके की शादी के लिये लडकी तलाश कर रहा था। इसी सिलसिले में मैंने बाबूलाल गन्देले निवासी कन्नौद को लडकी तलाश करने के लिये बोला था। उसने मुझे बताया कि शादी लायक सोमगांव ने ओमप्रकाश हरियाले की दो लडकिया है। तो दिनांक 25.05.2020 को दिन के करीब 12ः00 बजे मैं तथा बाबूलाल एवं बाबू जान्गडा दोनो निवासीगण कन्नौद को साथ में लेकर ओमप्रकाश के घर सोमगांव गये। शादी की बात-चीत ओमप्रकाश की बडी लडकी से मेरे लडके की तय की। लडकी के पिता ओमप्रकाश ने शादी करने के लिये मुझसे 30 हजार रूपये नगद एवं अन्य खर्चो कें पैसे देने की बात कही। सगाई की रस्म में मैंने 10000/- नगद दिये व 5000 /- लडकी के कपडे व अन्य सामान के लिये दिये सगाई होने के बाद मैंने कहा कि शादी की तारीख तय कर लें तो ओमप्रकाश बोला कि अभी लाॅकडाॅउन चल रहा है तो अभी शादी नही होगी अपन मिलकर मंदिर में शादी कर देंगें। मैं बार-बार ओमप्रकाश को शादी के लिये बोलता रहा तो उसने कहा कि पहले पैसे तो दो फिर मैंने उसके घर जाकर एक बार 15000/- दूसरी बार 10000/- तीसरी बार 5000/- दिये। इस प्रकार ओमप्रकाश ने मुझसे उसकी लडकी का विवाह मेरे लडके से करने के 45000/- अलग-अलग दिनों में ले लिये। जब मैंने शादी करने का दबाव बनाया तो ओमप्रकाश बोला कि तुम से बने वो कर लों मैं मेरी लडकी की शादी तुम्हारे लडके के साथ नही करूगाॅ। मैंने मेरे पैसे वापिस मांगे तो मेरे पैसे वापिस करने से मना कर दिया और अभी तक मैं उससे पैसे वापसी का इन्तजार करता रहा। इस कारण रिपोर्ट दर्ज कराने आया हूॅ। थाना खातेंगांव में अपराध क्रमांक 0395/2020 धारा 420 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लेकर आरोपी ओमप्रकाश हरयाले को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।


 आरोपी को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष पेश किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से दिए गये तर्को से सहमत होकर आरोपी ओमप्रकाश हरयाले निवासी ग्राम सोमगांव की जमातम निरस्त की। 


‘‘ बाईक चोरी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त’’


  जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि फरियादी प्रेमनारायण ने थाना खातेंगांव आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मैं ग्राम बडी़ बरछा रहता हूॅ तथा खेती किसानी का काम करता हूॅ। मैंने पंचायत भवन के पास खेत जोत रखा है। कल दिनांक 10.09.2020 को में सुबह करीब 11ः30 बजे अपने खेत पर सोयाबीन की फसल को देखने के लिये गया था मैंने अपनी मो0सा0 पंचायत भवन के सामने खडी की थी वापिस आने पर वहाॅ पर नही मिली। मैने मेरी मो0सा0 की तलाश पंचायत भवन के आस-पास की एवं रहवासियों से पूछा पर मेरी मो0सा0 को कोई पता नही चला फिर मैने घटना ग्राम चैंकीदार राधेश्याम एवं जितेन्द्र को बताई। मेरी मो0सा0 को कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया है। मैंने मेरी मो0सा0 की तलाश आज दिनांक तक की पर उसका कोई पता नही चला फिर आज राधेश्याम को साथ लेकर थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने आया हूॅ। थाना खातेंगांव में अपराध क्रमांक पंजीबद्ध कर विवेचना में लेकर आरोपी धर्मेन्द्र पिता रामवतार को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।


 आरोपी को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष पेश किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से दिए गये तर्को से सहमत होकर आरोपी धर्मेन्द्र पिता रामवतार उम्र 38 साल निवासी ग्राम नयापुरा बजगाॅव की जमातम निरस्त की। 


‘‘ शादी के नाम पर लोगो को ठगने वाले आरोपी की जमानत निरस्त’’


  जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि फरियादी ने थाना खातेंगांव आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मैं ग्राम नागझिरी थाना करई जिला खरगोन में रहता हॅू। तथा मजदूरी करता हूॅ करीब दो महीने पहले मेरे परिचित भार्गव निवासी इन्दौर मुझे मेरे घर आकर बताया कि ग्राम सोमगांव तहसील खातेंगांव जिला देवास में ओमप्रकाश हरयाले की लडकी है जो तुम्हारे समाज की है। उस लडकी से तुम तुम्हारे लडके का संबंध कर दो। तो दिनांक 10.07.2020 को में मेरे परिवार को सथ लेकर सोमगांव गया। जहाॅ पर लडके तथा लडकी ने एक-दूसरे को पसंद किया। फिर ओमप्रकाश ने उसकी लडकी की शादी मेरे लडके करण से करने के लिये 40000/- तय किये तो मैंने ओमप्रकाश को उसी दिन 10000/- नगद में दिये फिर एक दिन बाद ओमप्रकाश ने मुझे फोन लगाया और बोला कि मुझे 15000/- और दो मैं मेरी लडकी के लिये रकम और कन्यादान के लिये कपडे लाने है। तो मैं मोटर साईकिल से ग्राम सोमगांव गया और ओमप्रकाश को 15000/- नगद दिये। उसी दिन ओमप्रकाश ने मुझे बोला कि आने वाले गुरूवार के दिन ओंकारेश्वर में कोर्ट से शादी करेंगे तो बुधवार के दिन ओमप्रकाश ने मुझे फोन लगाकर बताया कि मेरे नाना ससुर का स्वर्गवास हो गया है अभी शादी नही करेंगे। फिर दिनांक 20.07.2020 को ओमप्रकाश मेरे लडके को कपडे दिलवाने के लिये मेरे घर नागझिरी आया तो मैंने ओमप्रकाश को मेरे जमाई मनोहर के समक्ष 10000/- नगद दिये। फिर दिनाक 10.08.2020 को मैंने ओमप्रकाश के द्वारा दिये गये उसकी पत्नि उमाबाई के खातें में उसके द्वारा पैसे मांगने पर 5000/- जमा किये। इस प्रकार मैंने ओमप्रकाश को कुल 40000/- दे दिये। दिनांक 13.08.2020 को ओमप्रकाश ने मुझे बोला कि दिनांक 16.06.2020 को मैं मेरी लडकी को लेकर तुम्हारे गांव आ जाऊगा। और दिनांक 17.08.2020 को ओंकारेश्वर में शादी कर देंगे। फिर ओमप्रकाश अपनी लडकी को लेकर नही आया तो मैंने ओमप्रकाश को फोन लगाकर पूछा कि तुम क्यों नही आये तो ओमप्रकाश ने मुझसे बोला कि मैं मेरी लडकी की शादी तुम्हारे लडके से नही करूगा। तो मैंने मेरे दिये हुये 40000/- वापिस मांगे मो ओमप्रकाश बोला कि ना ही मैं अपनी लडकी शादी तुम्हारे लडके से करूगा और ना ही पैसे वापिस दूगा। इस प्रकार ओमप्रकाश ने मुझसे शादी करने के नाम से 40000/- लेकर धोखा-धडी की है अभी तक मैं उससे पैसे वापसी का इन्तजार करता रहा। इस कारण रिपोर्ट दर्ज कराने नही आया था। आज रिपोर्ट दर्ज कराने आया हूॅ। थाना खातेंगांव में अपराध क्रमांक 0399/2020 धारा 420 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लेकर आरोपी ओमप्रकाश हरयाले को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।


 आरोपी को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष पेश किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से दिए गये तर्को से सहमत होकर आरोपी ओमप्रकाश हरयाले निवासी ग्राम सोमगांव की जमातम निरस्त की। 



 


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