शासकीय जमीन को बेचकर धोखाधडी करने वाले आरोपी का 3 दिन का पुलिस रिमांड,,,,,,,,नाबालिग के साथ दुष्‍कर्म करने वाले बेटे एवं उसकी सहयोगी मां का दो दिन का पुलिस रिमाण्‍ड

  नाबालिग के साथ दुष्‍कर्म करने वाले बेटे एवं उसकी सहयोगी मां का दो दिन का पुलिस रिमाण्‍ड  


 अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्‍यायालय श्रीमती नीलम शुक्‍ला अपर सत्र न्‍यायाधीश जिला इंदौर के समक्ष थाना विजयनगर के अप.क्र. 758/2020 धारा 376(2)एन , 366, 344, 323, 34 भादवि एवं 5/6 पॉक्‍सो एक्‍ट के तहत गिरफ्तारशुदा आरोपीगण पंकज कपूर पिता बाबूलाल कपूर एवं कविता उर्फ कमलाबाई पति बाबूलाल कपूर निवासीगण वकील कॉलोनी शहीद पार्क रिंग रोड को पेश किया गया था और पुलिस अभ्रिरक्षा इस आधार पर दिए जाने का निवेदन किया गया कि अ‍भी अभियुक्‍तगण से प्रकरण के संबंध में पूछताछ की जानी है तथा पीडिता को जो दवाई आदि दी जाती थी उसको भी जप्‍त करना है ।अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर द्वारा तर्क रखे गये । अभियेाजन के तर्को से सहमत होते हुए न्‍यायालय द्वारा आरेापियों को दिनांक 20.09.2020 तक का पुलिस रिमाण्‍ड स्‍वीकार किया गया।


अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका ने थाने पर आकर रिपोर्ट की कि मेरी उम्र 17 साल है मैं बचपन से अपने माता पिता के साथ में रहती थी किंतु किसी कारण से मेरे मम्मी पापा मजदूरी करने मेरे परिवार को लेकर गुजरात चले गए मै भी उनके साथ गई थी पर मैं माता पिता को बिना बताए गुजरात से इंदौर 8 माह पूर्व आ गई थी मैने इंदौर आकर पूर्व परिचित सहेली से मिली और मैंने उससे बोला मुझे रहने और काम धंधे की व्यवस्था करवा दें तो वह मुझे अपने साथ वकील कॉलोनी शहीद पार्क लेकर गई। जहां पर वह काम करती थी उसने मुझे कमला आंटी से मिलवाया और मुझे काम दिलाने की बात की तो आंटी ने कहा कि यही रहकर घर का काम कर लिया करो। उसके बाद कमला आंटी ने मेरी सहेली का विवाह बांसवाड़ा राजस्थान में करवा दिया फिर मैं वहां आंटी के घर में आंटी और उनके बेटे के साथ वहीं रहती थी और काम करती थी दिनांक 20/3/20 को कमला आंटी काम से शहर से बाहर गई थी तब पंकज रात में 9:30 बजे के लगभग मेरे कमरे में आया और मुझसे बोला कि तू मुझे अच्छी लगती है और मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए मैं रोने लगी तो पंकज ने कहा कि तुम चिन्‍ता मत करो मैं तुमसे शादी करूगां और मेरे साथ लगातार रोज मेरी मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाता था जब मैं इसका विरोध करती थी तो मेरे साथ मारपीट करता था यह बात जब मैने कमला आंटी को बताई तो कमला आंटी ने कहा कि मैं तेरी शादी पंकज से करवा दूंगी जब मैने कहा कि पंकज मुझसे उम्र में बहुत बडा है मुझे पंकज से शादी नहीं करनी इस बात पर कमला आंटी ने मेरे साथ मारपीट की पंकज और कमला आंटी मुझे घर पर बंद करके रखते थे और घर से बाहर निकलने नहीं देते थे पंकज के द्वारा जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने से मैं गर्भवती हो गई थी तब मैंने यह बात पंकज को बताई तो पंकज ने मुझे एक गोली लाकर के खिलाई और मेरा जबरदस्‍ती गर्भपात करवा दिया मौका पाकर दिनांक 09.09.2020 को मै घर से बाहर निकली तो घर के पास में रहने वाले अजय को बताया कि मै बहुत परेशान रहती हूं मै जिस घर में काम करती हूं वह आंटी मुझे बहुत परेशान करती है तब अजय मुझे टिंक्‍वल महिला उत्‍पीडन समिति लेकर गया जहां पर मैने मेरे साथ जो हुआ वह सब बताया उसके बाद मैं उनके साथ आज विजयनगर थाने पर रिपोर्ट करने आई हूं कार्यवाही की जाए उक्‍त्‍ सूचना पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया ।


शासकीय जमीन को बेचकर धोखाधडी करने वाले आरोपी का 3 दिन का पुलिस रिमांड 


जिला अभियोजन अधिकारी श्री मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया श्रीमान कमलेश मीणा न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी महू के न्‍यायालय में थाना सिमरोल के अपराध क्रमांक‍ 272/2020 धारा 420,120 बी, भादवि में आरोपी सुरेश बरोड को पेश किया गया एवं पुलिस अभिरक्षा में दिये जाने का निवेदन इस आधार किया गया कि आरोपी से उक्‍त जमीन के मूल एग्रीमेंट की प्रति जप्‍त करना है एवं अपराध के संबंध में पूछताछ की जाना है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ उमेश कुशवाह द्वारा तर्क रखे गये। न्‍यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का दिनांक 21/09/2020 तक पुलिस रिमांड स्‍वीकार किया गया।


अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, आज दिनांक 06/01/2020 को आवेदक अरविन्‍द्र द्वारा लिखित शिकायत की गई थी कि, ग्राम चिचली में चार एकड भूमि चैनसिंह दायले के द्वारा अपने नाम से क्रय की जाकर पुन: दलाल सुरेश वारेड व जगदीश नाई के माध्‍यम से अरविंद मिश्रा को विक्रय की गई है। भूमि विक्रयकर्ता चैनसिंह को यह जानकारी पहले से थी कि, सर्वे क्रमांक 43/32 की कृषि भूमि शासकीय पट्टे की है। चूकिं सुखलाल एक अनपढ व्‍यक्ति होकर कागजी कार्यवाही की जानकारी नहीं होने से सुखलाल को धोखे में रखकर मुख्‍तयारनामा सुरेश व जगदीश के द्वारा धोखे से सुरेश ने आम मुख्‍तयार नामा पर शासकीय भूमि के पटटेदार सुखलाल का अंगूठा व फोटो लगाकर उक्‍त जमीन का सौदा चैनसिंह को 35 लाख मे कर दिया था क्रय कर्ता चैनसिंह को यह जानकारी होते हुए कि उक्‍त भूमि शासकीय पट्टे की होकर सुखलाल के जीवन यापन का एकमात्र साधन हैं जानकारी होते हुए भी उक्‍त भूमि चैनसिंह, सुरेश तथा जगदीश के माध्‍यम से अरविंद को वर्ष 2012 में 44 लाख में विक्रय कर दी। अरविंद को कलेक्‍टर कार्यालय से एक नोटिस दिया गया कि, उक्‍त नोटिस में सर्वे नम्‍बर 43/32 की भूमि शासकीय पट़्टे की होना लेख किया गया जिसकी शिकायत थाने पर की गई। शिकायत की जांच पश्‍चात पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।


 


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