- खरगोन
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा अवैध शराब विक्रय करने हेतु अपने आधिपत्य में रखने वाले आरोपी को न्याायालय उठने तक के कारावास व 1700 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 25 अगस्त 2020 को आबकारी विभाग खरगोन ने आरोपी दुलीचंद पिता कैलाश गांगले उम्र 29 साल निवासी बिजलगांव को बिना लायसेंस के शराब विक्रय करने हेतु अपने आधिपत्य में रखना पाया था तथा आरोपी के कब्जे से 21 क्वाेर्टर देशी प्लेन मदिरा जप्त किया था और आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया था। माननीय न्यायालय मुख्य न्याायिक मजिस्ट्रेट खरगोन श्री आशीष दवण्डे के समक्ष आरोपी को पेश किया गया जहां न्यायालय ने आरोपी को आबकारी एक्ट के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास व 1700 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी अमरेन्द्र कुमार तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन द्वारा की ग
अवैध शराब विक्रय करने वाले आरोपी का दुसरी बार जमानत आवेदन खारिज
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन द्वारा अवैध शराब विक्रय करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज किया गया
कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 27 अगस्त 2020 को आबकारी विभाग खरगोन ने आरोपी धर्मेन्द्र पिता अशोक जायसवाल उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम आशापुर के रहवासी मकान से बिना लायसेंस के 334 क्वार्टर विदेशी मदिरा एवं 60.12 गोवा व्हिस्की जप्त कर आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया था । आरोपी का पूर्व मे मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी खरगोन द्वारा जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेजा गया था तब आरोपी द्वारा अपना द्वितीय जमानत आवेदन माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन श्री सुभाष सोलंकी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां जमानत आवेदन का विरोध अभियोजन की ओर से किया गया जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी धर्मेन्द्र का जमानत आवेदन खारिज कर उसे जेल में ही रखने बाबत आदेश पारित किया गया