ट्रेक्टर की ट्राली चोरी करने वाले का पुलिस रिमाण्‍ड,,,,,,,260 किलो डोडा चूरा के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त 

ट्रेक्टर की ट्राली चोरी करने वाले का पुलिस रिमाण्‍ड


शाजापुर।जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी भगवानसिंह पिता तेजपाल खाती उम्र 43 वर्ष निवासी खेडीपुरा इच्‍छावर का दिनांक 07/09/2020 तक का पुलिस रिमाण्‍ड स्‍वीकार किया गया।


श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार फरियादी राकेश ने थाना अवंतिपुर बडोदिया पर रिपोर्ट लिखाई कि, दिनांक 21/10/2019 को उसने अपनी ट्राली अपने मकान की पानी की टंकी के पास खडी की थी। रात 10 बजे खाना खाकर सो गया था। सुबह 07 बजे उठकर देखा तो पानी की टंकी के पास खडी ट्राली की नही दिखी । उसने ट्राली आसपास तलाश की लेकिन ट्राली नही मिली। कोई अज्ञात बदमाश रात्री में ट्राली चुराकर ले गया। फरियादी ने उक्‍त ट्राली वर्ष 1999 मे खरीदी थी। ट्राली के एक तरफ शिवशक्ति कृषि फार्म एवं एक तरफ गोपाल आष्‍टा लिखा है । न्‍यायालय दवारा आरोपी का दिनांक 07/09/2020 तक का पुलिस रिमाण्‍ड स्‍वीकार किया गया।


जान से मारने की नियत से हमला करने वाले एक और आरोपी को भेजा जेल 


शाजापुर।जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर श्री धीरज कुमार द्वारा आरोपी अब्‍बु उर्फ अबीरूददीन पिता नुरू‍ददीन उम्र 30 वर्ष निवासी नरोला का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालुपर भेजा गया।


श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार दिनांक 24/07/2020 को करीब सुबह 10 बजे फरियादी अजय अपने घर के अंदर था। उसके घर के सामने शीतला माता का ओटला है। वहां पर रास्‍ते व मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा था तभी फखरूद्दीन, पप्‍पू और कल्‍लू हाथ में फर्सी व तलवार लेकर आये और फरियादी को घर के अंदर से बाहर निकाला और बोले कि रास्‍तें में पत्‍थर क्‍यों डाल रखे है,इस बात को लेकर गलियां दी। गाली देने से मना करने पर आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की। फरियादी चिल्‍लाया तो विजय, धन्‍नजय, संजय आये तो आरोपीगण और उनके साथियों ने भी मारपीट की। सभी आरोपीगण ने एकमत होकर हमला किया तथा जान से खत्‍म करने की धमकी दी। घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना शुजालपुर सिटी पर की। आज दिनांक 05/09/2020 को न्‍यायालय द्वारा आरोपी का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।


260 किलो डोडा चूरा के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त 


शाजापुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट शाजापुर द्वारा आरोपी धीरप सिंह सोंधिया पिता राघु सिंह निवासी ग्राम काचरिया बडोद जिला आगर मालवा का जमानत आवेदन गुरुवार को निरस्त किया गया।


 जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, मुखबिर सूचना मिलने पर थाना बड़ोद के उप निरीक्षक सुशील वर्मा ने सरकारी बलड़ें पर जंगल में ककडेल झलारा रोड के पास पिकअप वाहन क्रमांक एमपी 14 जी सी 0508 को लावारिस संदिग्ध हालत में पड़ें हुए देखा। उक्त वाहन में 13 बोरियों में लगभग 260 किलो डोडा चूरा भरा हुआ पाया गया था। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। शासन की ओर से आपत्ति एम एल शर्मा लोक अभियोजक शाजापुर ने वी सी के माध्यम से की।


अवैध शराब घर में रखने वाले आरोपी का जमानत आवेदन-पत्र निरस्‍त


शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर ने बताया कि, न्‍यायालय तृतीय अपर सत्र न्‍यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी अनिल पिता हीरालाल आयु 21 वर्ष निवासी ग्राम रंथभवर थाना बैरछा जिला शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त किया गया।   अतिरिक्‍त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर श्री रमेश सोलंकी ने बताया कि, दिनांक 28.09.2020 को आबकारी वृत्‍त शाजापुर क्रमांक 2 को मुखबिर की सूचना प्राप्‍त होने पर आबकारी उपनिरीक्षक प्रतीक गुप्‍ता बल के साथ आरोपी अनिल के रहवासी मकान ग्राम रंथभंवर पंहुचे। उन्‍हे देखकर आरोपी भाग गया । मकान की तलाशी ली जाने पर वहां से 2 प्‍लास्टिक की केन में क्रमश: 30 लीटर व 25 लीटर कुल 56 लीटर हाथ भटृी की कच्‍ची शराब जप्‍त की गई। आरोपी को दिनांक 03.09.2020 को गिरफतार किया गया था।  


  राज्य शासन की ओर से आसिफ कमाली , अपर लोक अभियोजक शाजपुर ने विडीयो क्रांफ्रसिंग के माध्‍यम से तर्क किये ।


हाथ पकडने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त


शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी दीपक मीणा पिता स्‍व.सीताराम मीणा उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम बंजारी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया।


श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार पीडिता ने अपने पिता के साथ थाना शुजालपुर सिटी पर रिपोर्ट लिखवाई की दिनांक 01/09/2020 को क‍रीब दोपहर 12 बजे घर के पीछे लगे हेंडपंप पर वह पानी लेने गई थी। उस समय आरोपी दीपक मीणा हेंडपंप पर आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकडा और बोला मेरा मोबाइल नंबर ले लो और मुझसे बात‍ करना। पीडिता ने बात करने से मना किया और दीपक को बोला की वह अपने माता पिता को घटना बताएगी । इस पर आरेापी दीपक ने पीडिता के भाई को जान से खत्‍म करने की धमकी पीड़िता को दी। आरोपी को गिरफतार कर आज न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया। न्‍यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया।


छल करने वाले उज्जैन निवासी आरोपी का पुन: पुलिस रिमाण्‍ड स्‍वीकार  


शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि , न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी विक्रम पिता गुलाबसिंह राजपुत उम्र 42 वर्ष निवासी बी10 भक्‍त नगर उज्‍जैन का पुन: दिनांक 07/09/2020 तक का पुलिस रिमाण्‍ड स्‍वीकार किया गया।


श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार दिनांक 21/09/2019 को थाना शुजालपुर मंडी में सहायक उप निरीक्षक छत्रसाल सिंह पवॉर को आवेदकगण कालुसिंह धाकड, चरणसिंह धाकड, रूपसिंह धाकड, राधेश्‍याम धाकड, केशरसिंह धाकड, ओमप्रकाश धाकड, दिनेश धाकड, निलेश धाकड, मो‍तीसिंह धाकड, माखनसिंह धाकड निवासीगण निपानिया थाना सुंदरसी का आवेदन पत्र पुलिस अधीक्षक से जांच हेतु प्राप्‍त हुआ था। जॉच कथन मे साक्षीगण ने बताया कि, हमारे गॉव में एसएमजी फायनेंसियल एण्‍ड लोन एडवायजरी सर्विसेस कम्‍पनी दवारा पम्‍पलेट छपवाकर होम लोन मंजूर करने का प्रचार प्रसार किया गया। एसएमजी फायनेंशियल एण्‍ड लोन एडवायजरी सर्विसेस कम्‍पनी का उप कार्यालय सिसोदिया हार्डवेयर के उपर दुसरी मंजिल अकोदिया नाका शुजालपुर पर था। उक्‍त सभी लोग होमलोन मंजूर करवाने के लिए कार्यालय पहुंचे तो कार्यालय मे विक्रमसिंह, नीतिराज, देववकील मिले जिनके द्वारा जमीन बंधक कर होम लोन मंजूर कराने के लिए फाईल चार्ज के 7500 रूपये व 3500 रूपये लगिन फीस एवं कोरे चेक हस्‍ताक्षर करवाकर लेकर बैंक से प्रत्‍येक के खाते से 1180 रूपये खाता चेक कराने के नाम पर चेक लिए गये थे। जांच पर से आवेदकगणो से लोन मंजूर कराने के नाम पर भूमि बंधक करवाई गई व प्रत्‍येक आवेदक से नगदी व चेक के माध्‍यम से 12180 रूपये लिए गये एवं बिना होम लोन मंजूर कराये जमीन बंधक कराकर नगदी रूपये व कोरे चेक लेकर कार्यालय बंद करके आवेदकगणो के साथ धोखाधडी की। आरोपीगण के विरूद थाना शुजालपुर मंडी पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी विक्रम का पुन: दिनांक 07/09/2020 तक का पुलिस रिमाण्‍ड न्‍यायालय द्वारा स्‍वीकार किया गया।