वन्यजीव जंगली सुअर का शिकार कर मार के खाने वाले आरोपीगानों की जमानत आवेदन हुआ निरस्त

अमरपाटन के प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती सविता सिंह ठाकुर द्वारा वन अपराध प्रकरण कमांक 128/12 दिनांक 27.09.2020 धारा-वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39,44,50 ,51 मे अभियुक्तगण सुरेश साकेत पिता सुखलाल साकेत उम्र 28, संतोष साकेत पिता सुखलाल साकेत उम्र 24 वर्ष, दीनानाथ साकेत पिता सुखलाल साकेत उम्र 31 वर्ष, सोनू साकेत पिता सुखलाल साकेत सभी निवासी ग्राम लालन टोला( मर्यादपुर) थाना रामनगर जिला सतना के द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र पर उभय पक्षों की वी सी से सुनवायी हुई, जिसमें जंगली सुअर अनुसूची-3 में वर्णित प्रजाति बताया गया, उसके पश्चात अपराध की गम्भीरता और साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना के कारण जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया ।


म.प्र. राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी सतीश कुमार वर्मा ने आरोपीगण के जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया। 


 


   अभियोजन अधिकारी ने बताया है कि मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि आज दिनांक 27/09/2020 को सुबह 7:00 बजे जंगली सुअर का शिकार हुआ है सूचना के आधर पर वन परिक्षेत्राधिकारी मुकुंदपुर परिक्षेत्र सहा जिगना तथा अन्य स्टाफ के साथ घटना स्थल पर पहुंचे पहुचने पर पता चला कि सुरेश साकेत के द्वारा अपने बटाई के खेत मे विद्युत करेंट से जंगली सुअर का शिकार किया है तब वन परिक्षेत्राधिकारी के निर्देशन पर घेराबंदी किया गया घेराबंदी के दौरान सुरेश साकेत के घर जाकर उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैं राजबहादुर शास्त्री का खेत बटाई पर लिया हूं जिसमे धान की फसल लगाया हूँ दिनांक 25/09/2020 एवं 26/09/2020 की दरमियानी रात्रि धान के खेत मे GI तार को लकड़ी की खूटियों में गाड़कर तीन परत लगाया था सुबह लगभग 4:00 बजे जंगली सुअर आकर विद्युत करेंट में फंस कर गिर गया और तड़पने लगा पास जाकर देखा तो मर चुका था तब मैं अपने चाचा के लड़के हीरालाल साकेत को बुलाकर कुल्हाड़ी हंसिया की सहायता से मृत जंगली सुरबको छीलकर बोटी बोटी काटकर तगाड़ी में रखकर मांस को घर ले आया और अपने परिवार रिश्तेदार में संतोष, दीनानाथ, सोनू, हीरालाल और अन्य को बांट दिया हूँ और मैं स्वतः अपने घर मे लगभग 1 kg मांस पकाकर खाया हूं तब बीट गार्ड झिन्ना द्वारा शिकार में प्रयुक्त औजार और मांस को जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार कर विधिवत कार्यवाही की गई।


न्यायालय द्वारा अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपीगण द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन को आज दिनांक 28/09/2020 को नामंजूर कर दिया गया।