जिला खरगोन के मीडिया प्रभारी एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनाँक 18.06.2020 को करही थाना पर मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि आरोपी बबलू पिता लालसिंग उम्र 35 वर्ष निवासी हथीदागड कवाड़ा रोड पाडल्या खुर्द तिराहे की तरफ से कच्ची महुआ शराब लेकर आ रहा ह तब मौके पर करही पुलिस ने पहुँचकर आरोपी बबलू के हाथ से एक केन में करीब 10 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त कर कार्यवाही कर आरोपी को जेएमएफसी महेश्वर न्यायालय में प्रस्तुत किया था जहाँ न्यायालय ने आरोपी बबलू को आबकारी अधिनियम में न्यायालय उठने तक के कारावास एवम 700 रुपये अर्थदंड से दंडित किया प्रकरण में अभियोजन संचालन श्री विजयसिंह जमरा एडीपीओ महेश्वर ने किया
आबकारी अधिनियम में न्यायालय उठने तक के कारावास एवम 700 रुपये अर्थदंड से दंडित किया