आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरित करने वाले आरोपी सास-ससुर की जमानत खारिज
चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय खरगोन द्वारा अपनी बहु को आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरित करने वाले आरोपी सास-ससुर की जमानत खारिज।
कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि मृतिका अंजलि की शादी आज से करीब दो-सवा दो साल पहले दोमवाडा निवासी अभियुक्त संजय के साथ हुई थी। मृतिका को कुछ समय तक ससुराल वालों ने ठीक से रखा उसके बाद मृतिका को लडका पैदा न होने से उसकी सास बसंतीबाई पति चमारसिंग व ससुर चमारसिंग पिता गुलाब निवासी दोमवाडा मृतिका के साथ झगडा व मारपीट करते थे। मृतिका के पति अभियुक्त संजय का अन्य महिला से अवैध संबंध को लेकर वह भी मृतिका से मारपीट करता था। उक्त प्रताडना से तंग आकर अंजलि ने दिनांक 11 जुलाई 2020 को जहरीली दवाई पी ली जिससे उसकी मृत्यु् हो गई। पुलिस थाना ऊन ने मृतिका अंजलि के पति व सास-ससुर के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय खरगोन में पेश किया जहां से आरोपीगणों को जेल भेज दिया। प्रकरण में आरोपी सास बसंतीबाई व ससुर चमारसिंग पहले से जेल में निरूद्ध है जहां उनकी ओर से चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन श्री सुभाष सोलंकी के न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसका विरोध अभियोजन की ओर से किया गया जिनके विधिक तर्कों से सहमत होकर न्या्यालय ने आरोपी सास-ससुर का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
चोरी करने वाले आरोपी की न्यायालय ने की जमानत खारिज
चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय खरगोन द्वारा सुने मकान से चोरी करने वाले आरोपी की जमानत खारिज की।
कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि फरियादी गजेन्द्र मण्डलोई बैंक कॉलोनी खरगोन में प्रकाशचंद्र गुप्ता के मकान में वर्ष 2017 से किराये पर रहता है और फरियादी के बीवी व बच्चे इंदौर में रहते है। फरियादी दिनांक 25 जुलाई 2020 को अपने बीवी बच्चों के पास इंदौर चला गया और दिनांक 04 अगस्त 2020 को अपनी बेटी के साथ वापस खरगोन आया तो देखा कि मेनगेट का ताला लगा हुआ था एवं कमरे का जाली वाला दरवाजा बाहर से लगा हुआ था और लकड़ी के दरवाजे का नकुचा टूटा हुआ था उन्होंने अंदर जाकर देखा तो अलमारी का दरवाजा खुला था जिसमें से तीन जोड़ी चांदी की पायल 15 चांदी के सिक्कें, सोने की बाली व कांटा व नगदी 2500 रूपये नहीं थे जिन्हें कोई अज्ञात चोर चुराकर ले गया था। उक्त चोरी की रिपोर्ट फरियादी ने पुलिस थाना खरगोन पर दर्ज कराई। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर से पुलिस थाना खरगोन ने आरोपी सलमान पिता शेरू निवासी संजय नगर खरगोन को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी ने अपनी जमानत हेतु चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय खरगोन के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया जहां अभियोजन द्वारा उक्त जमानत आवेदन का विरोध किया जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी सलमान का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।