अवैध कट्टा व जिन्दा कारतूस रखने वाले आरोपी को भेजा जेला

 


 मेहगांव (भिंड)। सहायक मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आकिल अहमद खाँन द्वारा बताया कि घटना दिनाक 15.10.2020 को मुखबिर के जरिये सूचना मिली कि एक व्यक्ति 315 बोर का कट्टा व जिन्दा कारतूस लिये किसी वारदात की फिराख में बैठा है उक्त अपराध पर से थाना मेहगांव में अपराध क्रमांक 399/2020 धारा 25,27 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आरोपी घुआराम सिंह पुत्र रघुवर सिंह गुर्जर उम्र 48 साल निवासी भौडेरी थाना महाराज पुरा जिला ग्वालियर को गिरफ्तार कर न्यायालय मेहगांव के समक्ष पेश किया गया। जहाँ से आरोपी को जेल भेज दिया।


//महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त //


भिण्ड। न्यायालय षष्ठम् अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी सत्यनारायण उर्फ गपोले द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया। जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।  


     जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इंद्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि फरियादिया ने अपने पति के साथ थाना देहात में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 13/10/2020 को अपने पति के साथ खेत पर चारा लेने गयी थीं। सुबह करीब 8 बजे फरियादिया का पति कुए पर पानी पीने चला गया, तब गांव का आरोपी गपोले आया और बुरी नियत से फरियादिया का हाथ पकड़ लिया और साथ चलने के लिये कहा। फरियादिया चिल्लाई तो उसका पति आ गया, जिसे देखकर आरोपी गपोले भाग गया और भागते समय जान से मारने की धमकी दी। उक्त घटना पर से थाना देहात में अपराध क्रमांक 641/2020 धारा 354, 506 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया 


// खेत में पडी नरवई जलाकर नुकसान पहुचाने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत हुई खारिज//


 


  लहार(भिण्ड)। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश लहार, जिला भिण्ड के न्यायालय में आरोपी देवेन्द्र सिंह पुत्र भगवान सिंह द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया। 


     सहायक जिला अभियोजन अधिकारी / सहायक मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार गुप्ता द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 13/05/2020 को समय 12:30 बजे स्थान फरियादी ध्‍यानेन्द्र सिंह तोमर की बगिया वाला खेत थाना असवार क्षेत्र की है। उस दिन फरियादी ध्यानेन्द्र् सिंह हार में अपने चाचा की कोठी पर था, वहीं दो खेत के उपर बनी देवेन्द्र तोमर की कोठी है। फरियादी का सूर्या प्लांट बगिया वाले खेत मौजा असवार में लगा है, जिसे अभियुक्त देवेन्द्र तोमर ने जलाने की नीयत से अपने खेत की नरवाई में आग लगा दी। जिससे फरियादी का सूर्या प्लांट जल गया। फरियादी ने फायर बिग्रेड बुलवाई लेकिन तब तक सूर्या प्लांट जलकर खाक हो गया था। जिससे फरियादी को करीब तीन लाख रूपये का नुकसान हो गया था। घटना की सूचना फरियादी द्वारा उसी दिन पुलिस थाना असवार में दी जाने पर आरोपी देवेन्द्र सिंह पुत्र भगवान सिंह निवासी असवार के विरूद्ध अपराध क्रमांक 194/2020 के अंतर्गत धारा 435 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।