चोरी करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त*

माननीय न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री राहुल दुबे द्वारा थाना जैतवारा के अपराध क्रं0 136/2018 धारा 379 भादवि0 अभियुक्त राजबहादुर सिंह तनय विजय पाल सिंह निवासी कपडौरा , शंकरगढ जिला प्रयागराज उत्तरप्रदेश का जमानत आवेदन निरस्त किया गया । ऐसी स्थिति में अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए मामले में राज्य की ओर से एडीपीओ चेतन शाक्यवार द्वारा का जमानत आवेदन का विरोध किया गया । 


         अभियोजन सहा0 प्रवृक्ता संदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 30/12/2018 को फरियादी ब्रजेश पयासी ने थाना जैतवारा में रिपोर्ट लिखवाई कि दिनांक 29/12/18 को फरियादी ने अपनी बोलेरो गाडी जिसका क्रमांक एमपी19सीए6024 स्टेशन रोड जैतवारा में यस0वी0फार्म के खाली पडे मैदान में खडी की थी जब अगले दिन सुबह 09 बजे मैं गाडी लेने गया था तो गाडी वहॉ से गायब थी गाडी में मेरी शटरिंग करने का सामान लोहा लकडी काटने की मशीन आरी, हथौडा तथा अन्यो समान के साथ दुकान के शटर की चाबी भी रखी थी । मेरी गाडी एसएलएक्सी बोलेरो मॉडल 2011 की है जिसे कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया है । विवेचना के दौरान आरोपी एवं अन्य सहअभियुक्तो के बताये अनुसार गाडी को जप्त किया गया आरोपी के विरूद्व द0प्र0सं0 की धारा 299 के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया था आज दिनांक को आरोपी ने स्वयं ही न्यायालय में आत्म समर्पण किया था । अपराध की गंभीरता को देखते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया ।      


*वन अधिनियम के अन्तर्गत वाहन की सुपुर्दगी का आवेदन निरस्त*      माननीय न्यायालय प्रथम वर्ग न्याूयिक मजिस्ट्रेट श्री पार्थशंकर मिश्र द्वारा वन परिक्षेत्र सतना के वन अपराध क्र0 61/24 दिनांक 29/09/2020 धारा भा0वन अधि0 के धारा 41 एवं म0प्र0 वनोपज विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत वाहन क्रमांक एमपी19जीए4988 के सुपुर्दगी के लिये प्रस्तुत आवेदन को निरस्त किया गया । राज्य की ओर से एडीपीओ भीष्म प्रताप सिंह द्वारा का सुपुर्दगी का घोर विरोध किया गया ।


         अभियोजन प्रवृक्ता हरिकृष्ण त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 29/09/2020 को वन परिक्षेत्र सहायक बाबूपुर बीटगार्ड गौहारी , बीटगार्ड इटमा नदी तीर, एवं हमराह सुरक्षाश्रमिको के साथ बीट गौहारी के वन क्षेत्र से ग्राम गौहारी के तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते में वाहन क्रमांक एमपी19जीए4988 को रोककर चेक किया गया जिसमें 29 नग गीली सागौन की लकडी लोड मिली । उक्त‍ वाहन को नर्मदा प्रसाद दाहिया पिता अयोध्या प्रसाद दाहिया निवासी डिलौरा का चला रहा था उससे पूछताछ करने पर बताया गया कि उक्त लकडी फूलचंद्र सेन तनय सुदर्शन सेन निवासी गौहारी के यहॉ से लोड कर अजय पाण्डेय निवासी डिलौरा के यहॉ ले जा रहा था । मौके पर ही वन अमले द्वारा वाहन चालक से उक्त लकडी के परिवहन के संबंध में दस्तावेजो की मांग की गई तो वाहन चालको द्वारा दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये तब वन अमले के अधिकारियो द्वारा उक्ता 29 नग सागौन की बोगी एवं वाहन को जप्त‍ कर वाहन एवं लकडी को सुनौरा डिपो में खडा कराया गया तथा आरोपियो के विरूद्व वैधानिक कार्यवाही की गई ।