//अवैध रूप से 315 बोर का कट्टा व जिन्दा कारतूस रखने वाले आरोपी को भेजा जेला//
मेहगांव (भिंड)। सहायक मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आकिल अहमद खाँन द्वारा बताया कि घटना दिनाक 19.10.2020 को मुखबिर के जरिये सूचना मिली कि एक व्यक्ति मैहदौली बम्बा पर अवैध हथियार लिये कोई गंभीर अपराध करने की नियत से घूम रहा है। मुखबिर की सूचना की तस्दीक हेतु मुखबिर के बताये हुये स्थान पर पहुँचे तो वह व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया तो हमराही फोर्स की मदद से सावधानीपूर्वक से घेर कर पकड़ा नाम पूछा तो उसने अपना नाम हरभान पुत्र भंवरलाल मोंगिया उम्र 30 साल निवासी प्रकाश नगर दतिया का होना बताया बाद में हरभान की तलाशी ली गई तो उसकी जेब से एक 315 बोर का कट्टा खुरसा मिला व 315 बोर का जिन्दा कारतूस मिला। उक्त अपराध पर से थाना गोरमी में अपराध क्रमांक 298/2020 धारा 25,27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया
दिनाँक 20.10.2020 को आरोपी हरभान पुत्र भंवरलाल मोंगिया उम्र 30 साल निवासी प्रकाश नगर दतिया को न्यायालय जेएमएफसी मेहगांव द्वारा आरोपी को जेल भेजा गया
//दहेज की मांग कर मारपीट करने वाले आरोपी पति की जमानत निरस्त//
भिण्ड। न्यायालय षष्ठम् अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में दहेज की मांग कर मारपीट करने वाले पति मनोज कुमार उर्फ सोनू द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया। जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।
जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इंद्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि फरियादिया ने थाना देहात में दिनांक 17/09/2020 को उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख करायी कि फरियादिया का विवाह मनोज के साथ दिनांक 24 जून 2011 को हुआ था। फरियादिया के पिता ने अपनी सामर्थ अनुसार दान दहेज फरियादिया को दिया था। जब विदा होकर फरियादिया ससुराल गयी तभी से आरोपी पति मनोज, सास लोंगबाई, ससुर जशवंत, देवर रवि अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे और शारीरिक एवं मानसिक रूप से दहेज के लिये प्रताड़ित करने लगे और पिता से मकान बनवाकर देने के लिये कहा एवं पिता से पचास हजार रूपये लेकर आने के लिये कहा। दिनांक 05/09/2020 को फरियादिया की ससुर जशवंत, देवर रवि, पति मनोज, सास लोंगाबाई ने मारपीट की, जिससे फरियादिया को होश नहीं रहा। फरियादिया ने मां को फोन लगाकर सारी बात बतायी फिर फरियादिया का जिला अस्पताल भिण्ड में इलाज हुआ। फरियादिया ने अपने माता-पिता को घटना के बारे में बताया। उन्होंने फरियादिया के ससुरालीजन आरोपीगण को समझाया, किंतु वे नहीं माने। उक्त रिपोर्ट पर से थाना देहात द्वारा अपराध क्रमांक 562/2020 धारा 498ए, 323 सहपठित धारा 34 भादवि एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयीं और प्रकरण विवेचना में लिया गय
//मारपीट एवं हत्या के बाद फरार आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर भेजा जेल//
भिण्ड। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी.) जिला भिण्ड के न्यायालय में मारपीट एवं हत्या के बाद फरार आरोपी नीरज वर्मा द्वारा जमानत के लिये आवेदन पेश किया गया जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।
जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इन्द्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि दिनांक 28/01/2020 को फरियादी अशोक जाटव ने थाना गोहद में रिपोर्ट लेख करायी कि रामू कुशवाह से ताश खेलने के ऊपर से महेन्द्र उर्फ करू से विवाद हो गया था तो रामू कुशवाह, बल्लू एवं धर्मेन्द्र ने महेन्द्र से झगड़ा किया एवं जातिसूचक, अश्लील गालियां दी, उसके बाद उक्त आरोपीगण ने 10-12 लोगो के साथ आकर अभियोगी का घर घेर लिया और दरवाजे पर ईट-पत्थर फेंके। मौके पर पुलिस के आने पर उक्त आरोपीगण भाग गये। उक्त घटना की थाना पर शिकायत करने के उपरांत घर वापिस आते समय शाम के 6ः30 बजे आरोपीगण रामू कुशवाह, बल्लू कुशवाह, धर्मेन्द्र कुशवाह, गोपाल तोमर, दीपक यादव, मनीष यादव, कलूटी उर्फ बालकिशन ने फरियादी के भाई महेन्द्र की मारपीट की, रामू कुशवाह, नीरज वर्मा, भारत सिंह राठौर, संदीप माहौर ने लात मारी जिससे महेन्द्र नीचे गिर गया, उसी समय रामू कुशवाह ने फरियादी के भाई महेन्द्र उर्फ करू के पेट में चाकू मारा, उसके उपरांत उक्त लोग भाग गए। इलाज के दौरान आहत करू उर्फ महेन्द्र की मृत्यु हो गयीं। उक्त रिपोर्ट पर से थाना गोहद द्वारा अपराध क्रमांक 35/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
//जमीनी विवाद को लेकर मारपीट करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत निरस्त//
भिण्ड। न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट करने वाले आरोपी राजेश पुत्र जसराम के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया गया। जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।
जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इन्द्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि फरियादी रामकरन बघेल ने जिला चिकित्सालय में इस आषय की देहाती नालशी लेख करायी कि 04-05 साल पहले उसने नरेश की मां रामादेवी से 01 बीघा 08 बिस्वा जमीन खरीदी थी जिसका वह न्यायालय से केस भी जीत चुका हैं। उस खेत में इस साल उसने बाजरा बोया हैं। दिनांक 14/08/2020 को वह तथा उसकी पत्नि सरवती, लड़की भूरी, लड़का संतोष व देवेन्द्र बाजरा निराने गये थे। जैसे ही वे लोग बाजरा निराकर खेत के बाहर निकले तभी राजेश, नरेश, सोनू व मोनू चारों आए गाली देकर बोले खेत में कैसे घुसे। उसने कहा कि खेत हमारा है तभी नरेश के लड़के सोनू उर्फ आकाश ने उसके बड़े लड़के देवेन्द्र के सिर में कुल्हाड़ी मारी, सिर में लगी खून निकलने लगा, राजेश ने उसके सिर में कुल्हाड़ी मारी चोट होकर खून निकलने लगा, नरेश ने उसके लड़के संतोष के लठिया मारी जो उसकी पीठ व टांगों में लगी मुदी चोट आयी तब उसकी पत्नि सरवती व लड़की भूरी हम लोगो को बचाने आयी तो नरेश ने उनकी मारपीट की। सरवती के दायी कलाई में मुदी चोट आयी। चारों कह रहे थे कि फिर कभी खेत तरफ आये तो जान से मार देंगे। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरूद्ध पुलिस थाना ऊमरी में अपराध क्रमांक 286/2020 पर धारा 323,324,294,506,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान 326 भा द वि का इजाफा किया गया।
//दहेज लोभी पति की अग्रिम जमानत निरस्त//
भिण्ड। न्यायालय षष्ठम् अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में दहेज पति विकास जैन द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया गया। जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।
जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इंद्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि फरियादिया का विवाह विकास से दिनांक 21/06/2018 को हुआ था। फरियादिया के पिता ने अपनी सामर्थ के अनुसार सामान दिया था। शादी के 6 माह बाद से ही आरोपीगण प्लाॅट के लिये दो लाख रूपये की मांग करने लगे और बिजली, पानी के बिल उसके पिता द्वारा भुगतान करने की कहने लगे और फरियादिया की मारपीट की और फरियादिया को जरूरत का सामान देना बंद कर दिया। उसके हाथ का खाना, खाना बंद कर दिया। शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ना दी। जब फरियादिया गर्भवती हुई तब बच्चे को गिराने के लिये कहा और जब फरियादिया ने नहीं किया तो उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया और प्लाॅट के लिये पैसे की मांग की। फरियादिया ने थाने पर शिकायत की तो ससुराल के लोग उसे मना कर ले गये फिर उसी तरह परेशान करने लगे और आरोपी को इंदौर भेज दिया। पिछले डेढ़ वर्ष से फरियादिया मायके में रह रही हैं। दिनांक 05/10/2020 को फरियादिया एवं उसके परिवारजन ससुराल उसे लेकर गये तो सास-ससुर और देवर फरियादिया को गंदी-गंदी गालियाॅ देने लगे और जान से मारने की धमकी दी। फरियादिया द्वारा प्रस्तुत लिखित आवेदन पर से थाना कोतवाली अपराध क्रमांक 471/2020 धारा 498ए,294,506 सहपठित धारा 34 भादवि एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिशेध अधिनियम के तहत आरोपी विकास जैन, सुनीता, अंकित जैन व अनिल जैन के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।