गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को हुआ आजीवन कारावास
बंदूक का लाईसेंस रखने वाले आरोपी को 6 मास का कारावास
मारूति कार से भोजापुरा रोड पर गोली मारकर की गई थी हत्या
माननीय अपर सत्र न्यायालय बैरसिया श्रीमती तृप्ति शर्मा के न्यायालय ने हत्या के आरोपी सैयद जुनैद अली को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास, धारा 25(1-ख)क में 2 वर्ष एवं धारा 27(1) आर्म्स एक्ट में 5 वर्ष का सश्रम कारावास तथा कुल 1 लाख 5000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया तथा अपनी लाईसेंसी बंदूक आरोपी को देने के लिये सैयद निसार अली को धारा 30 आयुध अधिनियम में 6 माह के सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।साक्ष्य के अभाव में आरोपी अनस खान को न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री आशीष तिवारी द्वारा किया गया।
मामले की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक श्री आशीष तिवारी ने बताया कि सूचनाकर्ता मंगलेश द्वारा दिनांक 4.11.14 को करीब 4:30 बजे पुलिस थाना बैरसिया में अल्टो कार में जगदीश गुर्जर की लाश सहित हमराही जगमोहन गुर्जर के साथ उपस्थित होकर सूचना दी गई कि जगमोहन एवं जगदीश गुर्जर के साथ नरसिंहगढ गये थे, वहां से लौटते समय रूनाडा रोड पर जेन गाडी उनके आगे पीछे चल रही थी। करीब 4:40 बजे भोजपुरा रोड पर उसने अपनी गाडी अल्टो के आगे निकाल ली तो मारूति जेन क्रमांक एम.पी.09 एच.ई. 1429 से फायर हुआ, पीछे की सीट पर बैठे जगदीश गुर्जर को करंट से लगा, फिर मारूति जेन गाडी उनकी गाडी से आगे निकल गई। सूचनाकर्ता ने देखा कि गाडी के बायी साइट वाली सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति बंदूक लिए हुआ था जो बंदूक को गाडी के अंदर कर रहा था। उसने अपनी गाडी के पीछे की सीट पर देखा तो जगदीश को गाली लगी थी। मारूति जेन क्रमांक एम.पी.09 एच.ई.1429 में बैठे लोगो ने ही बंदूक से गोली चलाई थी। जो जगदीश गुर्जर को लगी और उसकी हत्या हो गई। मारूति जेन की खिडकी में काला शीशा लगा था इसलिये उसमें बैठे व्यक्तियों को सूचनाकर्ता देख नहीं पाया। उक्त सूचना के आधार पर मारूति जेन क्रमांक एम.पी.09 एच.ई.1429 गाडी में बैठे अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध धारा 302 भादवि के अंतर्गत अपराध क्रमांक 740/2014 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान मारूति जेन वाले आरोपी अनस खान को अभिरक्षा में लेकर गाडी जप्त कर पूछताछ पर उसने सैयद जुनैद अली एवं सैयद निसार अली के बारे में जानकारी दी। निसार अली से उसकी बारह बोर की लाईसेंसी गन जप्त की गई जिस पर आरोपीगणों को गिरफ्तार किया गया था। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
धोखाधडी कर महिला के साथ यौन शोषण एवं अडीबाजी करने वाला आरोपी गया जेल
इंस्टाग्राम पर महिला से दोस्ती कर धोखे से होटल में आरोपी ने किया था यौन शोषण
माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल श्री आशीष परसाई के न्यायालय में धोखाधडी कर महिला के साथ यौन शोषण एवं अडीबाजी करने वाले आरोपी देवेन्द्र जोशी को थाना शाहपुरा द्वारा प्रस्तुत किया गया, और न्यायिक अभिरक्षा की मांग की गई। शासन की ओर से उपस्थित अभियोजन अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी द्वारा सोशल मीडिया पर पीडिता से दोस्ती कर उसे होटल में बुलाकर पीडिता का यौन शोषण किया गया है और धमकी देकर उसका हार भी ले लिया गया है, जो अत्यंत गंभीर अपराध है। अभियोजन के तर्कों को सुनने एवं केस डायरी के अवलोकन उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी देवेन्द्र जोशी को दिनांक 20.10.2020 तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
अभियोजन अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि दिनांक 07.10.2020 को पीडिता ने थाना शाहपुरा भोपाल में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि मैं थाना मिसरोद भोपाल के अंतर्गत अपने परिवार एवं बच्चों के साथ रहती हूँ। फरवरी 2020 में पीडिता एवं आरोपी देवेन्द्र जोशी नि. मंदसौर की इंस्टाग्राम पर दोस्ती हो गई थी और आरोपी के फोन भी पीडिता के पास आने लगे थे। दिनांक 07.10.2020 को सुबह करीब 9 बजे आरोपी का पीडिता के पास फोन आया और बोला कि मैं भोपाल में हूँ और तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम अपना हार लेकर मेरे द्वारा सेंड लोकेशन पर आ जाओ। आरोपी की जिद पर पीडिता आरोपी से मिलने चली गई आरोपी द्वारा होटल convivial paradise में रूम बुक किया गया था। आरोपी जबरदस्ती पीडिता को रूम में लेकर चला गया एवं उससे हार मांगा पीडिता ने आरोपी से कहा कि वह हार लेकर नहीं आई है, तो आरोपी उससे जबरदस्ती करने लगा एवं पीडिता के मना करने पर जबरदस्ती उसके साथ गलत काम किया। उसके बाद आरोपी ओला बुक करके पीडिता को उसके घर तक लेकर आया और उसका पर्स और मोबाइल रख लिया और बोला कि जब तक तुम हार लेकर नहीं आओगी मैं तुम्हें मोबाइल नहीं दूंगा। पीडिता द्वारा डर के कारण आरोपी को सोने का हार कीमत करीबन 20,000 रूपये आरोपी को दे दिया गया। आरोपी ने उसे शाम 4 बजे हार वापस करने का बोला और हार लेकर भाग गया। थाना शाहपुरा द्वारा उक्त सूचना पर आरोपी देवेन्द्र जोशी के विरूद्ध धारा 376, 384, 506 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी देवेन्द्र जोशी को जिला देवास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
फर्जी तरीके से गलत मकान दिखाकर रजिस्ट्री कराने तथा लोन लेने वाला आरोपी गया जेल, जमानत निरस्त
आरोपी रेल्वे कोच फेक्ट्ररी में तकनीशियन के पद पर था पदस्थ
भोपाल जिला न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्री निशीथ खरे के न्यायालय में षड्यंत्रपूर्वक मकान की रजिस्ट्री कराने तथा लोन प्राप्त कर किस्त न जमा करने वाले आरोपी मुकेश पाल ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया और कहा कि उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है, ना ही उसके विरूद्ध पूर्व में कोई अपराध पंजीबद्ध है। अभियोजन अधिकारी सुश्री दिव्या शुक्ला ने बताया कि आरेापी के द्वारा गंभीर अपराध कारित किया है, एवं आरोपी के विरूद्ध धारा 467 भादवि का अपराध है जो कि आजीवन कारावास की दण्डता से दण्डनीय होकर सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, अत: आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना विधिसंगत नहीं है। केस डायरी के अवलोकन तथा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी मुकेश पाल की जमानत निरस्त कर दी गयी और आरोपी को जेल भेज दिया गया।
एडीपीओ सुश्री दिव्या शुक्ला ने बताया कि आरोपी मुकेश पाल द्वारा ऋषि पाराशर के साथ मिलकर ग्राम नीलबड स्थित प्लॉट नं. 251, 252 पर निर्मित ब्लु हाईटस मल्टी जो हरिनगर हेमा गृह निर्माण सहकारी संस्था में स्वयं के नाम व अन्य आरोपी जितेन्द्र, देवेन्द्र के नाम क्रमश: फ्लेट नं. एफ- 4, 5, 4 अर्ध निर्मित प्रापर्टी के स्थान पर पूर्ण निर्मित आशियाना मल्टी की फोटो खिंचवाकर षड्यंत्रपूर्वक ऋषि पाराशर से पंजीयन कार्यालय भोपाल में रजिस्ट्री करा लिये तथा फ्लेट निर्माण की कुल राशि 40,50,000 रूपये फर्जी तरीके से आधार होम फायनेंस कंपनी से अपने नाम से लोन पास करा लिया तथा आरोपी द्वारा लोन की किस्त जमा नहीं की गई। आरोपी मुकेश पाल द्वारा अपने मेमोरेण्डम में बताया कि नीलबड में ब्लू हाइटस नाम से मल्टी बना रहा है उसमें फ्लेट लेने व देवेन्द्र कुमार दीवना को ले जाकर ऋषि पाराशर से मिलवाने तथा आधार होम फायनेंस से लोन करवाने के तथ्य तथा उसे एक लाख रूपये दिये जाने खाने पीने में खर्च करना बताया गया। पुलिस द्वारा थाना एम.पी. नगर के अपराध क्रमांक 564/2020 धारा 406, 420, 467, 468, 120 भादवि के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपी मुकेश पाल को गिरफ्तार किया गया।
मासूम बच्ची को तालाब में फेकने वाली मां एवं उसके प्रेमी का चालान मात्र 17 दिनो में हुआ पेश
प्रेम प्रंसग के कारण अपनी 01 वर्षीय लडकी को तालाब में फेंककर मां ने की थी हत्या
जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण में थाना तलैया ने त्वरित अनुसंधान कर अच्छे कार्य का उदाहरण किया प्रस्तुत
आरोपीगण पूर्व से है जेल में उनके विरूद्ध 255 पेज का चालान किया पेश
आज दिनांक को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल श्रीमती स्नेहा सिंह के न्यायालय में थाना तलैया द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण में अपनी बच्ची को तालाब में फेंककर हत्या करने वाली आरोपी मॉं सोनम चौरसिया उम्र 23 साल नि. रेलवे कालोनी औबेदुल्लागंज एवं उसके प्रेमी शिवम कुशवाह उम्र 22 साल नि. रायसेन के विरूद्ध मात्र 17 दिनो में त्वरित अनुसंधान कर 255 पेज चालान पेश किया । थाना तलैया द्वारा उपसंचालक लोक अभियोजन श्री के.के. सक्सेना , जिला अधिकारी श्री राजेन्द्र उपाध्याय एवं वरिष्ठ एडीपीओ. श्री आशीष त्यागी के मार्गदर्शन में त्वरित गति से अनुसंधान कर चालान पेश किया गया है। प्रकरण में आगामी दिनांक 14.10.2020 है।
वरिष्ठ एडीपीओ. श्री आशीष त्यागी ने बताया कि दिनांक 18.09.2020 को थाना तलैया को सूचना मिली कि शीतला माता मंदिर घाट के पास बडे तालाब में एक शिशु का शव तैरता हुआ दिखाई दिया, जिसको पानी के बाहर सुरक्षार्थ निकाला गया। बच्ची की उम्र लगभग 1 साल होगी। उक्त सूचना पर थाना तलैया द्वारा मर्ग कायम कर मामले की जॉंच शुरू की। जॉंच के दौरान मृतिका बच्ची का फोटोग्राफ व सूचना तैयार कर शहर के सभी थानों एवं सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया को इस सनसनीखेज घटना से अवगत कराकर प्रचार-प्रसार कराया गया। जिस पर से अज्ञात मृतिका बच्ची के संबंध में थाना प्रभारी के दूरभाष पर उनि. वीरेन्द्र सेन रायसेन ने बताया कि ओबेदुल्लागंज क्षेत्र में दो दिन पहले एक महिला व बच्ची गुम हुई है, आप तस्दीक करा लें। जिसके बाद थाना प्रभारी तलैया भोपाल द्वारा त्वरित औबेदुल्लागंज थाने में संपर्क किया। थाने के मोहर्रिर द्वारा बताया गया कि एक महिला व बच्ची 16.09.2020 को गुम हुई है, जिसकी रिपोर्ट गुमशुदा बच्ची व महिला के पति जितेन्द्र चौरसिया नि. रेलवे कालोनी औबेदुल्लागंज द्वारा दर्ज कराई गई थी। थाना प्रभारी द्वारा गुमशुदा के ससुराल व मायके पक्ष के दोनो तरफ के लोगो को दिखाया जिनके द्वारा मृतिका बच्ची को अपनी नातिन के रूप में पहचाना। जिसका नाम शानवी उम्र 9 माह तथा लडकी की पिता रघुनंदन ने बताया कि दिनांक 17.09.2020 को 1 बजे दिन में मोहल्ले का शिवम कुशवाह नाम का लडका मेरी बेटी सोनम व नातिन को अपने साथ भगाकर ले गया है।
मृतिका बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया , जिसमें मृतिका की मौत मुंदी चोट व तालाब के पानी में डूबना होना पाई गई, जिस पर थाना तलैया में अपराध क्र. 801/20 धारा 302, 34 भादवि का प्रकरण आरोपी मॉं सोनम व उसके प्रेमी शिवम कुशवाह के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना दौरान दिनांक 21.09.2020 को घेराबंदी कर आरोपीगणो को अभिरक्षा में लेकर गिरफतार किया गया था पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि हत्या के दोनो आरोपी हलालपुरा बस स्टेंड के पास भागने की फिराक में खडे है, पुलिस द्वारा दबिश दी गई जिन्हें घेराबंदी कर पकड कर अपने अभिरक्षा में लेकर थाने लाये। पूछताछ पर अपना नाम बताया सोनम चौरसिया पत्नि जितेन्द्र चौरसिया उम्र 23 वर्ष नि. औबेदुल्लागंज एवं शिवम कुशवाह पिता बाबूलाल उम्र 22 साल नि. कोतवाली रायसेन बताये और उनके द्वारा जुर्म कबूल करने पर गिरफ्तार किया गया। मासूम बच्ची की निर्मम हत्या पर आरोपियों के विरूद्ध अपराध में धारा 75 जेजे एक्ट का इजाफा किया गया।