हत्या की आरोपी महिला की जमानत अर्जी को कोर्ट ने किया खारिज*

Satna


मध्य प्रदेश राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी श्री विनोद प्रताप सिंह हुए उपस्थित


नागौद न्यायालय के द्वितीय अपर एवं सत्र न्यायाधीश श्री बी डी राठौर द्वारा थाना ऊँचेहरा के अपराध क्रमांक 290/20 धारा 302 भादवि0 के तहत आरोपिया सुनीता यादव पति स्व0 श्री हेमराज यादव उम्र 35 वर्ष निवासी सोनवर्षा बड़खेरा थाना ऊँचेहरा का जमानत आवेदन आज दिनांक 09/10/2020 को निरस्त किया गया


मध्य प्रदेश राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी श्री विनोद प्रताप सिंह ने समग्र आधारों पर आरोपिया के जमानत आवेदन का विरोध किया


सहायक मीडिया प्रवक्ता श्री विनोद प्रताप सिंह के द्वारा बताया गया है कि (मृतक) दिलीप तिवारी उर्फ भूरा रात्रि में भोजन करने के बाद घर के सामने खाट लगाकर सो गया था तथा घर के अन्य सदस्य घर के अंदर सो गए थे, सुबह मृतक के भाई ने देखा उसके भाई के शरीर पर चोट के निशान थे तथा वह मर चुका था। जिसकी सूचना मृतक के भाई ने पुलिस थाना ऊँचेहरा को दी थी।


 


पुलिस द्वारा अपने अनुसंधान के दौरान यह तथ्य पाया गया कि मृतक का सुनीता यादव तथा इसमें संलिप्त अन्य आरोपीगणों के साथ पूर्व से रंजिश चल रही थी। जिसके चलते यह हत्या होना बताया गया है। 


 


उक्त अपराध पर संज्ञान लेते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपिया द्वारा उक्त धारा में प्रस्तुत जमानत आवेदन को आज दिनांक 09/10/2020 को नामंजूर कर दिया गया।


[09/10, 5:08 pm] Coart Satna: *कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला सतना म0प


आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त


                     माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री उमेश पटेल के द्वारा आरोपी शुभम पाल तनय सौखी लाल पाल उम्र 24 वर्ष निवासी सिद्वार्थ नगर दुर्गा मंदिर के पीछे थाना कोलगवां जिला सतना की ओर से धारा 437 द0प्र0सं0 का जमानत आवेदन माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिसका घोर विरोध हरिकृष्ण त्रिपाठी एडीपीओ द्वारा किया गया आरोपी आदतन अपराधी है आरोपी के विरूद्व कई मुकदमे पंजीकृत है इसलिये अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आवेदन निरस्त किया गया । 


अभियोजन सहा0 प्रव़क्ता संदीप कुमार ने बताया कि फरियादी संजू यादव ने रिपोर्ट लिखवाई थी कि दिनांक 10-08-2020 को शाम 5:30 बजे बिरयानी खाने गल्ला मंडी मोड चोरसिया टॉल के पास गया था वही पर रोशन बिहारी शुभम पाल , शिवम पाल भी खडे थे रोशन बिहारी मुझसे शराब पीने के लिये पैसा मांगा तो मैने पैसा देने से मना कर दिया तो तीनो आरोपी गण ने फरियादी को मॉ बहन की अश्लील गालिया देते हुए हाथ मुक्के तथा लाठी से मारपीट की । विशाल द्विवेदी व सौरभ यादव घटना देखे व बीच बचाव किये तब तीनो लोग फरियादी को मॉ बहन की अश्लील गालिया देते तथा जाने से मारने की धमकी देते हुए चले गये। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना कोलगवां में अपराध पंजीबद्व किया गया ।