उज्जैन
न्यायालय श्रीमान जितेन्द्र सिहं कुशवाह , पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त ऐजाज हुसैन पिता अली हुसैन निवासी उज्जैन की जमानत निरस्त ।
उपसंचालक( अभियोजन) डॉ साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 14.10.2020 पुलिस थाना खाराकुंआ को थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि मिर्जा नईम वेग मार्ग पर स्थित नगर निगम पार्किंग के अंदर से यूनुस, सिकंदर, गब्बर उर्फ अब्दुल व उनके साथियों ने दिनांक 14.10.2020 की सुबह से ही प्लास्टिक की थैलियों में भरकर अज्ञात जहरीला पेय पदार्थ (जहरीली शराब) विक्रय कर रहा था, जिसके सेवन से 06 तत्काल मृत्यु हो गई थी, जिनकी मृत्यु के संबंध में मर्ग जॉच धारा 174 द.प्र.स. के अंतर्गत पुलिस थाना खाराकुंआ पर की गई। उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने धारा 328, 304, 34 भादवि तथा 49ए मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दर्ज की गई। जिसके अनुसंधान के दौरान अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त द्रव्य पदार्थ(जहरीली शराब) को विधिवत् जप्त किया गया। अभियुक्त संजय शर्मा जो कि इम्पीरियल केमिकल इण्डस्ट्रीज उधोगपुरी मक्सी रोड़ का मैनेजर है के द्वारा घातक रासायनिक पदार्थ का विक्रय किया गया जिसका उपयोग जहरीली शराब के निमार्ण में किया गया। अभियुक्त ऐजाज हुसैन इम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्री का मालिक है एवं अभियुक्त संजय के साथ आपराधिक षड्यंत्र में शामिल है।
प्रकरण में अभियुक्त ऐजाज हुसैन द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिसका अभियोजन द्वारा घोर विरोध किया गया कि अभियुक्त की कम्पनी से जहरीली शराब निमार्ण हेतु घातक रासायनिक पदार्थ सप्लाय किया था जिससे अन्य अभियुक्तगण के द्वारा जहरीली शराब तैयार की थी। इस प्रकार अभियुक्त के द्वारा गंभीर अपराध कारित किया गया है। न्यायालय ने अभियोजन के तर्काे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण मे पैरवी उपसंचालक अभियोजन डॉ साकेत व्यास एवं लोक अभियोजक श्री प्रमोद चौबे के द्वारा की गई।