इंदौर।जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्री शाहबुद्दीन हाशमी अपर सत्र न्यायाधीश इंदौर के समक्ष थाना तेजाजी नगर के अप.क्र.81/2015 धारा 392, 395, 201 भादवि में निर्णय पारित करते हुए आरोपीगण लाखन तथा राहुल को धारा 392 भादवि में 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास व 500-500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया, अर्थदंड की राशि अदा न किए जाने पर 1-1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने का भी आदेश किया गया। प्रकरण में पैरवी अति. जिला अभियोजन अधिकारी गोकुल सिसौदिया द्वारा की गई। उनके द्वारा उक्त प्रकरण में तर्क एवं बहस करते हुए एवं नवीन न्याय दृष्टांतों की ओर न्यायालय का ध्यानाकर्षित करवाया जाकर आरोपियों को कठोर से कठोर दंड दिए जाने का निवेदन किया गया। न्यायालय द्वारा उभय पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपियों को उक्त दंड से दंडित किया गया।
अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि दिनांक 11.03.2015 को फरियादी ने थाने पर उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि मैं जनलक्ष्मी माइक्रो फायनेंस राउ में लोन के कलेक्शन का काम करता हूं व कंपनी महिलाओं को छोटे ग्रुप लोन देती है एवं मैं प्रतिमाह उक्त राशियों का कलेक्शन करता हूं। आज में अपनी मोटरसायकिल से कलेक्शन के लिए सिमरोल, सपेरा कॉलोनी तथा कैलोद करताल गया था और लोन किश्ते जमा करवाया और नगदी प्राप्त कर अपनी नोटबुक में इंट्री कर बैग पीछे मोटरयाकिल पर टांग कर कैलोद से 01:30 बजे राउ आफिस जाने के लिए निकला, जैसे ही बायपास रोड पर पहुंचा, एक मोटरसायकिल पर सीधे हाथ तरफ से ओवरटेक करते हुए एक व्यक्ति ने बोला कि गाडी रोक, दूसरी मोटरसायकिल पर कुछ और लोग आए और उन्होने उनकी मोटरसायकिल मेरी गाडी के आगे रोक दी। एक व्यक्ति ने मेरी गर्दन पीछे से पकडी और बैग छिनने लगा, जब मैने इसका विरोध किया तो दूसरी मोटरसायकिल वाले दोनों व्यक्तियों ने मेरे दोनेा हाथ खींचकर मेरा बैग कंधे से उतार लिया, मोटरसायकिल की चांबी भी निकाल ली और बैग लेकर मोटरसायकिल पर आए अज्ञात व्यक्ति कैलोद करताल तरफ भाग गए उनहोने मेरा मेाबाईल, बायोमेट्रिक मशीन एवं कलेक्शन का सारा पैसा लेकर भाग गए मै उन्हें सामने आने पर पहचान लूंगा उक्त सूचना पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया था उक्त मामले का विचारण उपरांत आज दिनांक को न्यायालय द्वारा दो आरोपियों को 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।