मारपीट करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त

थाना पनवार का अप0क्र0 105/2020, भादवि0 की धारा 294, 323, 506, 326, 34 के अंतर्गत मारपीट करने वाले आरोपीगण 1. शैलेन्द्र उर्फ लुल्ली कुशवाहा पिता ब्रजजीवन लाल कुशवाहा, उम्र-34 वर्ष, 2. आशीष कुशवाहा पिता ब्रजजीवन लाल कुशवाहा, उम्र-27 वर्ष, दोनो निवासी पनवार थाना पनवार, जिला रीवा जिला रीवा म0प्र0 का माननीय न्यायालय- जेएमएफसी त्योंथर, जिला रीवा द्वारा जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया। 


 


मीडिया प्रभारी मो0 अफजल खान, एडीपीओ रीवा द्वारा बताया गया कि दिनांक 09.07.2020 को फरियादिया का भाई मनीष कन्नोर लगभग 10 बजे दिन में गांव पनवार घूमने गया था तभी देवरहा मन्दिर के पास आशीष कुशवाहा एवं शैलेन्द्र उर्फ लुल्ली कुशवाहा फरियादिया के भाई को मिले और उसके साथ मारपीट करने लगे। जब फरियादिया के भाई मनीष कन्नोर ने हल्ला गोहार किया तो फरियादिया दौड़ कर गई और देखी कि आरोपी लुल्ली कुशवाहा हाथ में लोहे की सबरी लिए एवं आशीष कुशवाहा लाठी लिए फरियादिया के भाई को मार रहे है। फरियादिया ने छुड़ाने का प्रयास किया परन्तु आरोपीगण फरियादिया के भाई मनीष कन्नोर को नहीं छोड़े। जब मनीष कन्नोर जमीन पर गिर गया तो आरोपीगण ने गाली देते हुए कहा कि अभी छोड़ देते है अगली बार जान से खत्म कर देगे। फरियादिया अपने भाई मनीष कन्नोर को ईलाज के लिए डभौरा अस्पताल ले गई। मारपीट से मनीष कन्नोर के पैर व पीठ पर काफी चोटें आई। फरियादिया ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना पनवार में लेख कराई। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र एवं आरोपीगण को न्यायालय में प्रस्तुत किया।


  मामले में आरोपीगण के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर आरोपीगण को जमानत का लाभ देते हुए रिहा किये जाने का निवेदन किया। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री धीरज सिंह, तहसील-त्योंथर जिला रीवा द्वारा अपने तर्क प्रस्तुत किये गये और जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि अपराध गंभीर प्रकृति का है। तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।