मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

 अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन द्वारा लकडी से मारपीट करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज किया।


 


कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 24 जून 2020 फरियादी लालु पिता गोटिया निवासी ईदगाह बैडी जब शाम को अपने घर आया तो उसके घर के सामने आरोपी नरिया पिता ध्यानसिंह व टेडिया पिता रामा दोनों फरियादी के पिता गोटिया से झगडा कर रहे थे तो फरियादी ने नरिया व टेडिया से कहा कि झगडा क्‍यों कर रहे हों इसी बात को लेकर आरोपियों ने उसे मां-बहन की नंगी-नंगी गालियां दी। जब फरियादी ने गालियां देने से मना किया तो नरिया ने लकडी से फरियादी के साथ मारपीट की और बीच-बचाव करने आये उसके पिता के सिर पर लकडी मारी। इलाज के दौरान फरियादी के पिता गोटिया की मृत्यु हो गई। उक्‍त घटना की जाँच के बाद पुलिस थाना बरूड द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी टेडिया पिता रामा भील उम्र 30 वर्ष निवासी ईदगाह बैडी थाना बरुड ने पूर्व से ही जेल में निरूद्ध होने के आधार पर जमानत आवेदन माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन के समक्ष प्रस्तुत किया जहां जमानत आवेदन का विरोध अभियोजन की ओर से किया गया जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी टेडिया पिता रामा का जमानत आवेदन खारिज कर दिया


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