मुखबिर को जान से मारने का प्रयत्न करने वाले आरोपी की दुसरी बार प्रस्तुत जमानत खारिज।
नीमच। श्रीमान अजय सिंह ठाकुर, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा मुखबिर को जान से मारने का प्रयत्न करने वाले आरोपी विक्रमसिंह पिता लालसिंह सिसौदिया, उम्र-36 वर्ष, निवासी ग्राम खेरमालिया, जिला नीमच की दुसरी बार प्रस्तुत जमानत खारिज की गई।
अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैध द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 15.10.2018 को शाम 7ः30 बजे ग्राम बिसलवास वामनवर्डी के बीच रास्ते की हैं। फरियादी राजेन्द्र सिंह को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल नीमच लाये जाने पर उसने बताया कि घटना दिनांक को जब वह मोटरसायकल से अपने घर जा रहा था, तभी उसके पीछे से एक मोटरसायकल पर 3 लोग आये और उसका रास्ता रोककर, उससे कहा कि वह ज्यादा पुलिस की मुखबिरी करता हैं, कहकर उसके साथ लट्ट से मारपीट करने लगे आरोपीगण ने उसे अपनी मोटरसायकल में बैठाया और रोड़ से लगभग 150 मीटर दूर कुएॅ पर जान से मारने की नियत से फैंकने जाने लगे, तभी कुएॅ पर खेत के मालिक व अन्य लोगो को देखने पर आरोपीगण ने उसे वही गिरा दिया और उसके दाहिने पैर पर एक बड़ा सा पत्थर पटक दिया, जिसके बाद आरोपीगण अपनी मोटरसायकल लेकर वहा से भाग गये, जिस पर आरोपीगण के विरूद्ध थाना बघाना में अपराध क्रमांक 288/2018, धारा 341, 307, 34 भादवि में पंजीबद्ध किया गया, आरोपी विक्रमसिंह द्वारा पूर्व में भी जमानत आवेदन पेश किया था, जोकि खारिज हो गया था, जिस पर आरोपी द्वारा पुनः अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच के समक्ष दुसरी बार जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। श्री शादाब खान, अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपी विक्रमसिंह की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदन का विरोध करने पर उक्त जमानत खारिज ।
60 लीटर कच्ची शराब परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत खारिज।
जावद। श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा 60 लीटर कच्ची शराब अवैध रूप से परिवहन करने वाले आरोपी कन्हैयालाल पिता मोहनलाल रेगर, उम्र-18 वर्ष, निवासी खोर थाना जावद, जिला नीमच म.प्र. की ओर से प्रस्तुत जमानत खारिज की गई।
अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैध द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 24.09.2020 को मुखबिर सूचना के आधार पर थाना जावद पुलिस द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान नाके बंदी करने पर आरोपीगण कन्हैयालाल एवं तुफान के आधिपत्य से 02 प्लास्टिक की केनो में भरी कुल 60 लीटर कच्ची हाथभट्टी शराब जप्त की गई तथा आरोपीगण के पास उक्त शराब के संबंध में कोई लाईसेंस या परमिट नहीं होना पाया जाने पर आरोपीगण के विरूद्ध थाना जावद में अपराध क्रमांक 345/2020, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम में पंजीबद्ध किया गया, जिस पर आरोपी कन्हैयालाल की ओर से अपर सत्र न्यायाधीश, जावद के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। श्री दिनेश वैध अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपी कन्हैयालाल की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करने पर उक्त जमानत खारिज की गई।