नाबालिग का अपहरण में सहयोग करने वाले अभियुक्तगण का दूसरी बार जमानत आवेदन निरस्त

  • उज्जैन


 न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल अपर सत्र न्यायाधीश-तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण 01. ओमप्रकाश पिता स्व विरनलाल, निवासी-सरस्वती नगर सागर रोड जिला रायसेन 02. श्रीनारायण पिता वासुदेव, निवासी-वनखेडी उमरधा रोड तहसील वनखेडी जिला होशंगाबाद का द्वितीय जमानत आवेदन निरस्त किया गया।   उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 02.06.2020 फरियादी ने थाना इंगोरिया पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 31.05.2020 को फरियादी की लड़की घर के पीछे टहलने का बोलकर गई थी, जो रात करीब 10 बजे तक वापस नहीं आयी तो उसने घर के पीछे जाकर देखा तो वह नहीं मिली, फिर फरियादी ने अपने परिवार में बताया और परिवार के साथ गांव व आसपास रिश्तेदारी में तलाश किया लेकिन उसकी लड़की का कोई पता नहीं चला। उसकी लड़की सिलवानी के दीपक से फोन पर बातचीत करती थी। उसे शंका है कि दीपक मेरी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना इंगोरिया पर अभियुक्तग के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल के आधार पर अभियुक्त पवन को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त पवन ने बताया कि उसने अपने दोस्त अमित, राजू व दीपक के साथ मिलकर पीड़िता को बहला-फुसलाकर ले गये। अमित के पिता ओमप्रकाश ने पीडिता से बातचीत की थी, दीपक व पीड़िता को श्रीनारायण के घर छोडकर आये थे। विवेचना के दौरान ओमप्रकाश व श्रीनारायण को गिरफ्तार किया गया। 


 अभियुक्तगण द्वारा द्वितीय जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन अधिकारी की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया कि अभियुक्त द्वारा नाबालिक पीड़ता का अपहरण किया गया है तथा पीडिता अभी तक दस्तयाब नहीं हुई है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्तगण का द्वितीय जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


प्रकरण में पैरवीकर्ता श्रीमती भारती उज्जालिया, एजीपी तह0 बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा ।


*शादी का झांसा देकर रूपये ऐठने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त*


 न्यायालय श्रीमती तृप्ति पाण्डेय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त चंन्द्रकांत उर्फ चंदन पिता रमेशचंन्द्र निवासी नर्मदानगर खण्डवा का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन बताया कि वर्ष 2019 को फरियादिया कमलाबाई ने श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक जोन उज्जैन की जनसुनवाई में एक आवेदन दिया था कि मेरे छोटे पुत्र चंद्रशेखर कुमारिया जिसकी उम्र-29 साल है, उसका विवाह करने की बातचीत को मैने कई लोगो से बोला था। कालीबाई जो काला पत्थर की निवासी है उसने मेरे को कहां कि चलो लडकी देख लेते है, उसके कहने पर हम बलावाडा गये, कालीबाई भी साथ थी, उसके हमको 17.12.2019 को बलवाडा वाले दादा से मिलवाया फिर हम वहां से ओमकारेश्वर गये वहां से खण्डवा गये, वहां राकेश व आनन्द नाम के व्यक्ति मिले वे हम सभी को लेकर पण्डित उर्फ चंन्द्रकांत मण्डलोई के पास ले गये, फिर हमे लड़की आशा दिखाई गई, उसके बाद हम उज्जैन आ गये और लड़की से विवाह की लिखा-पढी की नोटरी करवाई तथा 18 दिसम्बर 2019 को घर आ गऐ, वह लड़की हमारे घर एक रात की दुल्हन बनकर आई और दिनांक 19 दिसम्बर 2019 समय 09ः55 बजे समय दुल्हन सीधे टेªन में बैठकर भाग गई। विवाह में मैने अपनी बहू को 10000/- रूपये का मंगलसूत्र दिया था। पण्डित उर्फ चंद्रकांत ने शादी के लिए 80,000/-रूपये एैठे थे। विवाह में कुल 1,30,000/- रूपये की धोखाधडी हुई है। 


 अभियुक्त चन्द्रकांत द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन की ओर तर्क किये व जमानत आवेदन का विरोध किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होकर अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।  


प्रकरण में शासन की ओर से श्री अमित कुमार छारी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।