नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज

 


प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बडवाह द्वारा नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया गया ।


कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि घटना दिनांक 25/03/2019 को पीडिता अपनी सहेली के साथ दुकान पर गई थी । जब वह और उसकी सहेली दुकान से वापस आ रहे थे तो रास्ते में आरोपी श्रीराम पीडिता को पकडकर हनुमान मंदिर के पीछे ले गया और उसका मुंह दबाकर उसके साथ दुष्कर्म किया एवं धमकी दी कि यह बात किसी को बताई तो जान से खत्म कर देगा और वह पीडिता को छोडकर भाग गया। पीडिता ने घर आकर यह बात अपने काका व काकी को बताई फिर उन्होनें थाना सनावद आकर रिपोर्ट की। उक्त रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जहां न्यायालय ने उसे न्‍यायिकअभिरक्षा में भेज दिया था।


 


प्रकरण में आरोपी श्रीराम पिता भुरा नाहल निवासी ग्राम साला पूर्व से जेल में निरूद्ध हैं, इस आधार पर उसने अपनी जमानत हेतु आवेदन माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बडवाह के समक्ष प्रस्तुत किया जिसका विरोध अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक बडवाह श्री चम्पानलाल मुजाल्दे द्वारा किया गया जिनके तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया।