स्थाई वारंटी को जेल भेजा
शाजापुर । न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी अमीन खां पिता अब्बस खाँ निवासी जामनेर का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया। संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, आरोपी अमीन खां के विरुद्ध न्यायालय में गोवंश परिवहन के अपराध का प्रकरण लंबित है। विचारण के दौरान आरोपी के अनुपस्थित रहने पर न्यायालय द्वारा आरोपी का स्थाई वारंट दिनांक 24 अगस्त 2019 को जारी किया गया। स्थाई वारंट के पालन में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में गुरुवार को पेश किया गया। जहां से उसका जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
शाजापुर । न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपीगण कमल सिंह पिता सजन सिंह राजपूत, दीप सिंह पिता सजन सिंह राजपूत, महेंद्र सिंह पिता दीप सिंह राजपूत व होकम सिंह पिता दीप सिंह राजपूत निवासीगण बाबड़ी खेड़ा थाना अवंतिपुर बड़ोदिया को जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया। संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 5 अक्टूबर 2020 को शाम करीब 5:30 बजे फरियादी प्रहलाद सिंह अपने पिता अंतर सिंह भाई राजपाल सिंह ,जसरत सिंह के साथ अपने जामुन वाले खेत में ट्रैक्टर से खेत हांक रहे थे। उसी समय आरोपीगण ने तलवार ,फर्सी, कुल्हाड़ी और दांतला से फरियादी पक्ष पर प्राणघातक हमला किया और मारपीट की। जिससे फरियादी पक्ष को चोटे आई। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना अवंतिपुर बड़ोदिया पर दर्ज कराई। विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय में गुरुवार को पेश किया गया। जहां से उनका जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
हत्या के आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त
शाजापुर। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर श्री मनोज कुमार शर्मा द्वारा आरोपी कमल पिता भेरूलाल प्रजापति उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम धाराखेडी जिला शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
रमेश सौंलकी अतिरिक्त डीपीओ शाजापुर ने बताया कि,दिनांक 27.07.2020 को सूचनाकर्ता दिलीप सिंह पाटीदार द्वारा थाना कोतवाली में सूचना दी गई कि, किसी व्यक्ति का शव ग्राम धाराखेडी जंगल चामला के खेत में पडा है। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस ने घटना स्थल पर जाकर मृतक धर्मेन्द्र का मर्ग कायम किया गया। विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना तथा मृतक धर्मेन्द्र की डिटेल के आधार पर आरोपी कमल व रामेश्वर को अभिरक्षा में लेकर पुछताछ की गई। जिन्होंने पूछताछ में पुलिस को बताया कि, धर्मेन्द्र के खाते के रूपयों को निकालने के लिए धर्मेन्द्र की हत्या की। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। मृतक धर्मेन्द्र के खाते से आरोपीगण द्वारा रूपये निकाले जाने के संबंध में साक्ष्य भी विवेचना के दौरान संकलित की गयी। सम्पूर्ण विवेचना उंपरात आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
शासन की ओर से एम.एल. शर्मा लोक अभियोजक द्वारा वीडियों कॅान्फ्रेंसिग के माध्यम से उपस्थित होकर आरोपी कमल पिता भेरूलाल प्रजापति के जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुयें माननीय न्यायलय द्वारा आज दिनांक 09.10.2020 को आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया ।