*रात में घर में घुसकर मारपीट करने वाले अभियुक्त की जमानत खारि

उज्जैन


न्यायालय श्रीमान नदीम जावेद खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील नागदा जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त राधेश्याम पिता शंकरलाल, निवासी-झिरन्या थाना बिरलाग्राम तह0 नागदा जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 15.07.2019 को फरियादी पप्पू पिता कालूसिंह ने पुलिस थाना बिरलाग्राम पर उपस्थित होकर रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मैं अपने गॉव किनारे खेत पर बने मकान पर परिवार सहित रहता हूॅ। घटना दिनांक को जब मै गॉव से अपने घर पर जा रहा था, तो घर के सामने अभियुक्त राधेश्याम एवं अन्य अभियुक्तगण लकड़ी, लोहे के पाईप सभी हथियार लेकर सभी एक मत होकर मुझे घेर लिया और लकड़ी से मारा, जिससे मुझे हाथ, पीट, पैर व कमर में चोट लगी, फिर सभी अभियुक्तगण मेरे घर गये बाहर सो रहे मेरे बडे भाई भूपेन्द्र सिंह के साथ भी मारपीट की, फिर घर के अंदर गये और मेरे पिता कालूसिंह को मारा जिससे उन्हें दाहिने हाथ के पंजे व दोनों कंधो पर चोट आई और मेरी पत्नि के साथ लातघूसों से मारपीट की और मेरी भाभी के साथ भी मारपीट की और सभी के चोंट आई। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना बिरलाग्राम पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया।


 


अभियुक्त द्वारा जमानत हेतु आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन अधिकारी श्री विनय अमलियार द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया कि अभियुक्त द्वारा गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री विनय अमलियार, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकरी, नागदा जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।         लहसुन की चोरी कारित करने वाले अभियुक्तगण की जमानत निरस्त*


 न्यायालय श्रीमान राजेश नामदेव, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण 01 जितेन्द्र पिता रमेश 02. मिथुन पिता बाबूलाल निवासी पंवासा उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


 अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी/पैरवीकर्ता श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 26.09.2020 को दरबार पिता पर्वत, निवासी-दानीगेट ने थाना चिमनगंजमण्डी पर उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि मैं दानीगेट उज्जैन में रहता हूॅ व लहसुन का व्यापार करता हॅू। मैने लहसुन को रखने के लिए शहीद नगर में गोदाम बना रखा है, जिसमें करीबन 50 बोरी लहसुन रखा है। मै दिनांक 18.09.2020 को अपने गोदम पर था व शाम को करीबन 05ः00 बजे गोदाम बंद करके अपने घर पर चला गया था। दिनांक 22.09.2020 को शाम करीब 05ः00 बजे मैं अपने लहसुन के गोदाम पर गया तो और गोदाम खोलकर अंदर गया और देखा तो मेरी लहसुन की करीब 07 बोरियां कम थी । कोई अज्ञात व्यक्ति मेरे गोदाम की दिवाल कूद कर गोदाम में से 07 लहसुन की बोरियां चुरा कर ले गया। लहसुन की बोरियां में नीले रंग के दरबार लिखा हुआ था। मैंने चोरी गई लहसुन की आसपास तलास की लेकिन कोई पता नहीं चलने पर मैं रिपोर्ट करने आया हूॅ। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना चिमनगंजमण्डी पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान घटना स्थल के पास पडोस में लगे सीसीटीव्ही कैमरा देखने पर दिनांक 23.09.2020 की रात्रि को ऑटो से जो व्यक्ति आये थे और फरियादी की गोदाम में घुसकर लहसुन चोरी किया और लहसुन की बोरियो को ले जाते देखा है। ऑटो व ऑटो चालक जितेन्द्र पित रमेशचन्द्र को पकड़ा जिससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि व उसने उसके साथी मिथुन पिता बाबूलाल के साथ गोदाम में घुसकर लहसुन चोरी की है। विवेचना के दौरान अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। 


 अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया कि अभियुक्तगण द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी का अपराध कारित किया है यदि अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाता है तो वह पुनः अपराध कारित करेगा। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।       


 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।


 


      


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