सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से सट्टा लिखने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित

 


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से सट्टा लिखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।


कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 22 सितम्‍बर 2020 को पुलिस मेनगांव को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि इंद्रा नगर कॉलोनी बडगाव में हाई स्कूल के पास अवैध रूप से सट्टा खेला जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस मेनगांव उक्त स्थान पर पहुंचकर देखा तो आरोपी मंगत पिता छगन निवासी बडगांव अवैध रूप से सट्टा लिख रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से पर्चियां, कार्बन टुकडे, लीट पेन, सट्टा उपकरण जब्त किया। पुलिस थाना मेनगांव ने आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय खरगोन में पेश किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन ने आरोपी को सार्वजनिक जुआ अधिनियम की धारा 4-क के अपराध में न्या‍यालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी अमरेन्द्र कुमार तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन द्वारा की गई।


 


 


 


Popular posts
नवनियुक्त मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को उज्जैन तथा अन्य जिलों से आए जनप्रतिनिधियों कार्यकर्ताओं और परिचितों ने लालघाटी स्थित वीआईपी विश्रामगृह पहुंचकर बधाई और शुभकामनाएं दी
Image
एमबीबीएस या एमडी में चाहते हैं दाखिला तो अपग्रैड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, वानुअतु में करें आवेदन
Image
पूर्व मंत्री बोले सरकार तो कांग्रेस की ही बनेगी
Image
मॉर्निंग वॉक ग्रुप के सदस्यों ने निकाली तिरंगा रैली “भारत माता की जय” और “वन्दे मातरम्” के नारों से गुंज उठा विक्रम विश्वविद्यालय परिसर
Image
मां चामुंडा का आशीर्वाद लेकर पद ग्रहण किया निगम आयुक्त ने
Image