- उज्जैन
जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि , श्रीमती सोनल पटेल तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश महू इंदौर के न्यायालय में थाना बडगोंदा के अपराध क्रमांक 480/20धारा,363,365,376(2)(n),376(2)(m),376-D,506 भादवि 5L/6 पॉक्सों में गिरुफतारशुदा आरोपी रामप्रसाद पिता कन्हैयालाल उम्र 25 वर्ष निवासी गवली पलासिया गोडाउन इंदौर को पेश किया गया एवं न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्री आनन्द नेमा के द्वारा उपस्थित होकर तर्क रखे रखे गए कि,अपराध गंभीर प्रकृति हैं तथा प्रकरण में आरोपी ने घिनोना कृत्य किया हैं तथा शेष आरोपीयों की गिरुफतारी भी शेष है तथा प्रकरण में अनुसंधान शेष हैं। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी रामप्रसाद को दिनांक 16/10/2020 तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने का आदेश दिया गया।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, फरियादीया ने दिनांक 01/08/2020 को अपनी मॉं के साथ मामा के घर नया महू पोल्ट्री फार्म के पास राखी बांधने के लिए चले गई थी। उसी दिन करीब शाम को 06:00 बजे पास के नाले में लेट्रिन के लिए गई थी उसी दौरान रामप्रसाद व उसकी पत्नि मधुबाई मोटर सायकल से आये व प्रार्थिया को जबरन मोटर सायकल पर बैठाकर अपने साथ' मेरी टापरी के पास बने प्याज के गोडाउन पर ले गए जहां पहले से गोलू गोडाउन में छुपा हुआ था, जिसकी जानकारी रामप्रसाद व मधुबाई को पहले से थी, मैनें बोला कि मुझे यहां क्यों लेकर आए हो,तो मधुबाई व रामप्रसाद ने मुझे बोला की तु चुपचाप रहे नही तो तुझे जान से मार देंगे, फिर मुझे मधुबाई ने बोला कि रोटी बनाने के लिए वही कोने मे से थाली उठाकर ले आ तो मैं गोडाउन के अंदर से थाली उठाने गई तभी रामप्रसाद व उसकी पत्नि मधु ने गोडाउन के बाहर खडे होकर शटर दोनो ने बाहर से बंद कर दिया। तथा गोडाउन के अंदर प्याज के थैलों के पीछे छिपकर गोलू पहले से बैठा हुआ एकदम मेरे पास आ गया गोलू गोडाउन में छिपकर पहले से ताकि लगाकर बैठा था, यह बात रामप्रसाद व मधुबाई को पहले से पता थी, जब गोलू मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा तो मैं चिल्लाई तब उसने मेरा मुंह बंद कर दिया जैसे ही मैने गोलू को हटाने के लिए लात मारने लगी तो उसने मेरा पैर मोड दिया व जोर से पकड कर खींच दिया जिससे मेरे पैर में बहुत दर्द होकर मैं चल नही पा रही थी। फिर गोलू ने जबरन मेरी इच्छा के विरूद्व खोटा काम किया गोलू ने उस दिन मेरे साथ तीन चार बार गलत काम करता रहा और तीनों ने मिलकर मुझे धमकाया कि घर जाकर अपने माता-पिता को कुछ भी बताया तो तुझे व तेरे परिवार को जान से खत्म कर देंगे। फिर गोलु मेरा पैर पकडकर गोडाउन से घसीट कर ले गया व गोडाउन के बाहर पटक दिया ,मैं जैसे तैसे घसीटते हुए गोडाउन के बाहर बनी टपरी में चली गई वहां मेरे पापा सोये हुए थे, परन्तु डर के कारण मैने अपने पापा को घटना के बारे में नही बताया व टपरी में जाकर सो गई । मेरे मम्मी पापा ने सुबह मुझसे पुछा कि पैर घसीट कर क्यों चल रही हैं तो मैनें गोलू ,रामप्रसाद तथा मधुबाई के डर के कारण मेरे साथ हुए गलत काम के बारे में नही बताया। फिर मेरे मम्मी पापा मुझे इलाज के लिए इन्दौर एमवायएच ले गए वहां डाक्टर ने बोला कि, दाहिने पैर के कुल्हे के पास से हडृडी खिसक गई हैं तब जाकर मैने हिम्मत करके दिनांक 01/08/2020 को घटना के बारे में बताया। तब उक्त घटना की रिपोर्ट थाना बढ़गोदा में दर्ज कराई गई। पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।