न्यायालय श्रीमान अम्बुज पाण्डेय, नवम् अपर सत्र न्यायाधीश जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त कुलदीप पिता नानूराम, निवासी-उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
उप-संचालक डॉ0 साकेत व्यास (अभियोजन) ने घटना अनुसार बताया कि अभियोजन घटना इस प्रकार है फरियादियां ने पुलिस थाना नरवर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि कुलदीप से उसकी जान-पहचान है। कुलदीप ने एक डेढ़ साल पहले कहा था कि वह उससे प्यार करता है और शादी करना चहता है। वह उसके बहकावे में आ गई उसने उसे बहला-फुसलाकर उसके घर पर बुलाया और शादी करने का झांसा देकर उसके मना करने के बाद भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये। उसके बाद अभियुक्त कुलदीप ने उसके घर पर बुलाकर उसके साथ शादी करने का झांसा देकर उसके मना करने के बाद भी उसके साथ करीब आठ-दस बार शारीरिक संबंध बनाये। पीड़िता ने अभियुक्त से बोला की तुुम लगातार मेरे साथ शारीरिक संबंध बना रहे हो और शादी नही कर रहे हो तो उसने उससे बोला कि वह उससे शादी नही करेगा व उससे शादी करने से इंकार कर दिया और बोला की यह बात किसी को बतायी तो उसे जान से खत्म कर दूंगा। अंतिम बार कुलदीप ने फरियादिया के साथ उसके घर पर दिनांक 09.07.2020 को भी उसके इच्छा के विरूद्ध शारीरिक संबंध बनाये थे। पीड़िता फिर घटना अपनी दादी व पिताजी को बतायी। फरियादियां की रिपोर्ट पर पुलिस थाना नरवर पर अपराध पंजीबद्ध किया गया।
अभियुक्त द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन अधिकारी की ओर से जमानत आवेदन का विरोध करते हुये तर्क किये कि अभियुक्त ने गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री श्री रविन्द्रसिंह कुशवाह, एजीपी जिला उज्जैन द्वारा की गयी। डकैती की तैयार करने के लिये एकत्रित होने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त*
न्यायालय श्रीमान अरविंद कुमार जैन, सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त शुभम पिता शंकरलाल, निवासी- अशोक नगर, जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 10.08.2020 को पुलिस थाना देवासगेट पर मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि फ्रीगंज ओवर ब्रिज के नीचे रेल्वे बाउंड्री के पास 5-6 बदमाश छिप कर बैठे है और पेट्रोल पम्प लूटने की बात कर रहे है यदि तत्काल दबिश दी जाये तो पकडे जा सकते है मुखबीर की सूचना मय फोर्स के साथ मुखबीर द्वारा बताये स्थान पहुंचे तथा दिवार की आड से छिपकर देखा और पंचो व फोर्स को दिखाया तो 5-6 व्यक्ति झुड्ड बनाकर बैठे हुऐ दिखे, फोर्स को देखकर वे लोग इधर-उधार भागने लगा। जिन्हें टीम के द्वारा पकडा गया नाम, पता पूछने पर कमल उर्फ गोलू पिता राजू, विशाल पिता अमृृत लौधी, साहिल पिता संतोष, रोनक पिता योगेश शर्मा, अभियुक्त शुभम उर्फ गज्जू पिता शंकरलाल, बोनी उर्फ दीपक होना बताया। अभियुक्तगण की तलाशी लेने से कमल के कब्जे से एक लोडेड देशी पिस्टल मय जिंदा राउण्ड तथा नगदी 200/- रूपये एवं लाल मिर्च पाउडर, विशाल के कब्जे से धारदार चाकू तथा नगदी 200/- रूपये, साहिल के कब्जे से धारदार चाकू, बोनी एवं रोनक के कब्जे से लोहे के सरीया, शुभम के कब्जे से धारदार चाकू व कब्जे से लौहे का सरीया, अभियुक्ुक्त शुभम के कब्जे से धारदार चाकू व 200/- नगदी विधिवत रूप से जप्त किया गया। अभियुक्त गोलू से पूछताछ करने पर सभी के द्वारा हनुमान प्रसाद पेट्रोल पम्प को लूटने की योजना बनाना बताया। अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस थाना देवासगेट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया।
अभियुक्त द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन अधिकारी की ओर से जमानत आवेदन का विरोध करते हुये तर्क किये कि अभियुक्त ने गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री किशोर सिंह भदौरिया, एजीपी जिला उज्जैन द्वारा की गयी।
*पुरानी रंजिश में चाकू से प्राणघातक हमला करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त*
न्यायालय श्रीमान अंजनीनंदन जोशी, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त रोशन पिता सुनील निवासी-शीतल पैलेस, उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 24.07.2020 को फरियादी राकेश उर्फ सन्नी पिता छगनलाल निवासी चिंतामण नगर उज्जैन द्वारा पुलिस थाना चिमनगंजमण्डी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मैं उद्योगपुरी मक्सी रोड पर प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम करता हूॅ। आज शाम 09ः30 बजे की बात है, मैं अपने दोस्त दिनेश उर्फ शाहरूख अंडा के साथ अपनी सीबी जेड काले रंग की मोटर सायकिल से अतिरिक्त विश्व बैक कॉलोनी से दिनेश के घर विश्व बैक कालोनी 64 क्वार्टर के पास छोडने के लिए जा रहा था। रास्ते में तेल के डब्बे की फेक्ट्री के पीछे अतिरिक्त विश्व बैक कालोनी पर हम लोगों को चार मोटर सायकिल से आये शिवा, रोशन, रिंकू उर्फ रजत व अंकित एवं संदीप पाउडर ने रोका तो हम लोग गाडी से उतरे और ये लोग दिनेश को गंदी-गंदी गालिया देने लगे, दिनेश ने गालिया देने से मना किया तो इन लोगोे ने चाकू निकाल लिये और दिनेश को सिर में दाहिने तरफ, पेट में दाहिने तरफ, पैर की जांघ व पुट्ठे पर कई बार जान से मारने की नियत से वार किये जिससे दिनेश वहीं पर गिर पडा, मैं चिल्लाया तो मौके पर दिनेश का भाई गोलू आ गया तो अभियुक्तगण अपनी अपनी मोटरसायकिल से भाग गये फिर दिनेश को गोलू जिला अस्पताल लेकर गये थें। लडाई झगडा पुरानी रंजिश के कारण हुआ था। अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस थाना चिमनगंजमण्डी पर अपराध पंजीबद्ध किया गया।
अभियुक्त द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन अधिकारी की ओर से जमानत आवेदन का विरोध करते हुये तर्क किये कि अभियुक्त ने गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्तगण का द्वितीय जमानत निरस्त किया गया।
प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री अनिल माथुर, अपर लोक अभियोजक, जिला उज्जैन द्वारा की गई।