तलाक देने व रूपये की मांग को लेकर प्रताड़ित करने वाली मृतक की पत्नी का जमानत आवेदन खारिज

मनासा। श्रीमान धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा तलाक देने व रूपये की मांग को लेकर प्रताड़ित करने वाली मृतक की पत्नी आरोपिया मधुबाला पति श्यामलाल मेघवाल, निवासी रामपुरा, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया.


 सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री योगेश कुमार तिवारी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 08.05.2020 को मृतक श्यामलाल द्वारा जहर पीकर आत्महत्या करने पर पुलिस थाना रामपुरा द्वारा जाॅच में मृतक के परिजन से पूछताछ करने पर व सुसाइड नोट की जाॅच करने पर मृतक श्यामलाल की पत्नी मधुबाला द्वारा उसे तलाक देने व बार-बार रूपयों की मांग कर प्रताड़ित करना पाया गया, जिस पर आरोपिया के विरूद्ध थाना रामपुरा में अपराध क्रमांक 128/20, धारा 306 भादवि में पंजीबद्ध किया गया, जिस पर आरोपिया की ओर से मनासा न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। श्री योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा आरोपिया की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करने पर उक्त आवेदन खारिज किया .


घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी की जमानत खारिज


मनासा। श्रीमान धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा घर में घुसकर सोना-चांदी के जेवरात आदि चोरी करने वाले आरोपी सिकंदर पिता मांगीलाल बांछड़ा, निवासी हाड़ी पिपलिया, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया.


 सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री योगेश कुमार तिवारी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 21.12.2019 को फरियादी के घर चोरी होने की तथा उसके माता-पिता के साथ चोरो द्वारा मारपीट कर चोरी करने की सूचना मिलने पर फरियादी ने घर जाकर देखा, तो उसके वृद्ध माता-पिता के साथ चोरो ने मारपीट कर घर में रखे सोने-चांदी के जेवर व अन्य सामान की चोरी की गई, जिस पर फरियादी ने अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना मनासा में अपराध क्रमांक 543/19, धारा 458, 380 भादवि में पंजीबद्ध किया गया, जाॅच पड़ताल करने पर आरोपी सिकंदर के विरूद्ध अपराध पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जिस पर आरोपी द्वारा मनासा न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। श्री योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करने पर उक्त आवेदन खारिज किया.


03 बोरे डोडाचुरा की तस्करी करने वाले आरोपी की जमानत खारिज


जावद। श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा 03 बोरे में भरा कुल 66 किलोग्राम डोडाचुरा की तस्करी करने वाले आरोपी राधेश्याम पिता नंदराम, उम्र-29 वर्ष, निवासी जोजवा, तहसील बिगोद, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) की ओर से प्रस्तुत जमानत खारिज की गई।लोक अभियोजक श्री दिनेश वैध द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 12.10.2019 को मुखबिर सूचना के आधार पर थाना सिंगोली पुलिस द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान नाके बंदी करने पर आरोपी शंकरलाल के आधिपत्य वाली कार क्रमांक आरजे 02 सीए 5290 से 03 बोरो में भरा कुल 66 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा जप्त किया गया, जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना सिंगोली में अपराध क्रमांक 163/2019, धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया, जिस पर आरोपी द्वारा पूछताछ करने पर उसने बताया कि उक्त डोड़ाचुरा उसने आरोपी राधेश्याम से लाया हैं, जिस पर आरोपी राधेश्याम को गिरफ्तार कर आरोपी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया, जिस पर आरोपी द्वारा विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। श्री दिनेश वैध अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करने पर उक्त जमानत खारिज की .


90 किलो डोडाचुरा की तस्करी करने वाले आरोपी की जमानत खारिज।


जावद। श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा 90 किलोग्राम डोडाचुरा की तस्करी करने वाले आरोपी राहुल पिता घेवाराम विश्नोई, उम्र-19 वर्ष, निवासी झंवर, जिला जोधपुर (राजस्थान) की ओर से प्रस्तुत जमानत खारिज की गई।


 


 अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैध द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 15.03.2020 को मुखबिर सूचना के आधार पर थाना जावद पुलिस द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान नाके बंदी करने पर आरोपीगण राहुल व दिनेश के आधिपत्य वाली कार क्रमांक एमएच 01 एएच 0115 से 04 कट्टो में भरा कुल 90 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा जप्त किया गया, जिस पर आरोपीगण के विरूद्ध थाना जावद में अपराध क्रमांक 123/2020, धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया, जिस पर आरोपी राहुल द्वारा विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। श्री दिनेश वैध अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करने पर उक्त जमानत खारिज की गई।