अवयस्क बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

थाना सोहागी का अप0क्र0 75/2020, भादवि0 की धारा 452, 377 एवं पाॅक्सो की धारा 3/4 के अंतर्गत अवयस्क बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी प्रवीण कुमार मिश्रा पिता रामकैलाश उम्र-19 वर्ष, थाना सोहागी, जिला रीवा म0प्र0 का माननीय न्यायालय- जेएमएफसी त्योंथर, जिला रीवा द्वारा जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया। 


मीडिया प्रभारी मो0 अफजल खान, एडीपीओ रीवा द्वारा बताया गया कि दिनांक 18.11.2020 को शाम लगभग 04ः00 बजे फरियादी का लडका अपने घर पर अकेला सो रहा था। तभी आरोपी प्रवीण कुमार मिश्रा सूना घर देखकर घर के अन्दर घुस आया और फरियादी के लड़के के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। घटना से फरियादी का लड़का बहुत डर गया था और परिजनों के आने पर सारी घटना बताई। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना सोहागी में लेख कराई। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र एवं आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया।

मामले में आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए यह तर्क दिया कि आरोपी को झूठा फसाया गया है और आरोपी को जमानत का लाभ देते हुए रिहा किये जाने का निवेदन किया। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री धीरज सिंह, तहसील-त्योंथर जिला रीवा द्वारा अपने तर्क प्रस्तुत किये गये और जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि अप्राकृतिक कृत्य एक गंभीर प्रकृति का अपराध है यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो उसके हौसले और भी बुलंद होगे। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजने का आदेश दिया।


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