अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित

 


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा अवैध रूप से शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के सहायक मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रमेश विजारनया ने बताया कि दिनांक 28.08.2020 को आबकारी खरगोन को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम नन्हेश्वर आम स्थान पर अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। मुखबिर सूचना पर विश्वास कर आबकारी विभाग खरगोन ने उक्त स्थान पर पहुंचकर देखा तो आरोपी प्रकाश पिता प्रेमजी निवासी नन्हेश्वर के कब्जे से लगभग 12 लीटर कच्ची हाथ भट्टी मदिरा अवैध रूप से बेचने हेतु रखी हुई पायी गई। आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण दर्ज कर माननीय न्यायालय मुख्य  न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन श्री आशीष दवण्डे के समक्ष पेश किया। प्रकरण में पैरवी अभियोजन की ओर से की गई जहां माननीय न्यायालय ने आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

तीन साल की मासूम के दुष्कर्मी व हत्यारे को फांसी की सजा

छिंदवाडा जिले के सिंगोडी चौकी क्षेत्र में हुये तीन साल की मासूम बच्चीस के साथ दुष्कर्म और हत्या  के मामले में विशेष सत्र न्यातयालय छिंदवाडा द्वारा दुष्क्रर्म और हत्या के आरोपी को मृत्युदण्ड  एवं अपराध में मुख्य आरोपी के साथी को 07 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के सहायक मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रमेश विजारनया ने बताया कि छिंदवाडा में दिनांक 17 जुलाई 2020 कोअपने घर के बाहर खेलते समय मासूम बच्ची को आरोपी रितेश उर्फ रोशन ने 10 रूपये का नोट दिखाकर अपने पास बुलाया और बकरी बॉंधने के कोठे में ले जाकर मृतिका के मुंह में चुन्नी बांधकर उसके साथ बलात्कार किया जिससे मृतिका बच्ची  की मौत हो गई आरोपी रितेश ने बच्ची की मृत्यु पश्चात अपने दोस्त धनपाल के साथ मिलकर लाश को बोरी में भरकर मोटरसायकल से छोटा तालाब के पास माई के चबूतरे के पास माचागोराडेम में फेंक दिया। आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय छिंदवाडा में प्रस्तुत किया जहां विशेष सत्र न्यायालय छिंदवाडा ने मामले की सुनवाई 116 दिन में पूरी कर मुख्य आरोपी रितेश उर्फ रोशन धुर्वे उम्र 22 वर्ष को धारा 366 भादवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास व 2000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 201 भादवि में 07 वर्ष सश्रम कारावास व 2000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 302 भादवि में मृत्युदण्ड और 500 रूपये जुर्माने के साथ ही पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एम), 6 भादवि के तहत मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित किया है। आरोपी के साथी धनपाल उईके को धारा 201 भादवि में 07 वर्ष के सश्रम कारावास और 2000 रूपये के जुर्माने एवं पॉक्सो  एक्ट की धारा 16,17 भादवि में 07 वर्ष के सश्रम कारावास और 2000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। प्रकरण में सशक्तव पैरवी विशेष लोक अभियोजक छिंदवाडा के द्वारा की गई।                                                                             






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