पीड़िता पर लैगिंक हमला करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दी 05 वर्ष की कठोर कारावास की सजा

उज्जैन

न्यायालय श्री मुकेश नाथ, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, महिदपुर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी मदन पिता रामचन्द्र, उम्र 36 वर्ष निवासी महिदपुर जिला उज्जैन को धारा 10 पाॅक्सो अधिनियम में 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 

उप-संचालक डाॅ0 साकेत व्यास (अभियोजन) ने घटना अनुसार बताया कि घटना दिनांक       23.01.2019 को फरियादिया ने थाना महिदपुर पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि, दिन के लगभग 11ः00 बजे उसकी पुत्री को रूपये देकर खाने की चीज लाने हेतु आरोपी मदन की किराने की दुकान पर भेजा और फरियादिया अपने छोटे बेटे को नहलाने घर में चली गई थी, कुछ देर बाद पीड़िता रोते हुए घर वापस आई और उसने अपनी माता को बताया कि अभियुक्त मदन ने उसका हाथ पकड़कर उसे दुकान के अंदर ले गया, उसके दोनों हाथ पकड़ कर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने उसे डराकर कहा कि यह बात अपनी माता को नहीं बताना, नहीं तो उसे मार डालेगा। इसके बाद पीड़िता की माॅ ने पीड़िता के पिता के घर आने पर घटना की जानकारी दी। फरियादिया द्वारा घटना दिनांक को ही अपने पति व पीड़िता के साथ महिला पुलिस थाना, उज्जैन जाकर आरोपी के विरूद्ध घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई। अपराध की घटना का क्षेत्र थाना महिदपुर का होने से असल कायमी हेतु प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना महिदपुर भेजी गई। थाना महिदपुर द्वारा अनुसंधान पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायाल में पेश किया गया। न्यायालय के द्वारा आरोपी को दुष्कर्म का दोषी न पाते हुये पीड़िता पर लैगिंक हमला का दोषी पाया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया। 

प्रकरण में पैरवी श्री अजय वर्मा, एजीपी तह0 बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गयी।