कक्षा 9वीं एवं 11वीं के विद्यार्थियों को अभिभावकों की अनुमति उपरान्त ही बुलायें विद्यालय

 

इंदौर

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह को शिकायत प्राप्त हुई थी कि अशासकीय विद्यालय सैंटपॉल हायर सेकेण्डरी स्कूल इन्दौर द्वारा कक्षा 9वीं एवं 11वीं के विद्यार्थियों को दबाव देकर विद्यालय में अध्यापन हेतु बुलाया जा रहा है। प्राप्त शिकायत का संज्ञान लेते हुए कलेक्टर श्री मनीष सिंह द्वारा एसडीएम एवं जिला शिक्षा अधिकारी श्री रवि कुमार सिंह को तत्काल मौके पर जाकर जाँच करने के निर्देश दिये गये थे। 

संयुक्त कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी श्री सिंह ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश अनुसार रविवार 10 जनवरी को सैंटपॉल हायर सेकेण्डरी स्कूल की जाँच की गई। रविवार का अवकाश होने के कारण विद्यालय बंद पाया गया। विद्यालय परिसर में निवासरत उप प्राचार्य सिस्टर पेट्रिसिया से जानकारी लेने पर बताया गया कि कक्षा 9वीं एवं 11वीं के विद्यार्थियों के अभिभावकों से अनुशंसा मिलने पर ही विद्यालय में बुलाया जा रहा है ।

उल्लेखनीय है कि कक्षा 9वीं एवं 11वीं के विद्यार्थियों को माता-पिता/अभिभावकों की अनुमति से विद्यालय में आने की अनुमति मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश अनुसार दी गयी है। इसी तारतम्य में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पुन: सभी स्कूल संचालकों को निर्देशित किया गया है कि कक्षा 9वीं एवं 11वीं के विद्यार्थियों को माता-पिता/अभिभावकों की अनुमति प्राप्त होने पर ही विद्यालय में बुलाया जाये एवं विद्यालय में कोविड प्रोटोकॉल की एसओपी का पालन सुनिश्चित किया जाये। जिन विद्यालयों द्वारा उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन किया जायेगा, उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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