प्रशासन की कार्रवाई से उज्जैन में अवैध धंधा करने वालों की शामत आई

 राजा बेकरी के अवैध निर्माण को तोड़ा, अवैध रेत खनन करने वाले पर 75 लाख रूपये का दण्ड, चिटफंड कंपनी की चार संपत्तियां निलाम होगी, 50 लाख के 70  वाहन राजसात,

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत प्रकरण भी दर्ज


 उज्जैन । कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देश पर उज्जैन जिले में मिलावट से मुक्ति अभियान, अवैध खनन के विरूद्ध कार्यवाही, चिटफंड कंपनियों की संपत्ति कुर्क करने की कड़ी  कार्यवाही निरंतर जारी है। आज 11 जनवरी को राजा बेकरी के अवैध निर्माण को तोड़ा गया। अवैध रेत खनन करने वाले पर 75 लाख रूपये का अर्थदण्ड, चिटफंड कंपनी की चार संपत्तियां को नीलामी के आदेश तथा आबकारी एवं गौवंश अधिनियम के तहत  50 लाख रूपये के 70  वाहन राजसात किये गये है।


 राजा बेकरी के अवैध निर्माण को तोड़ा

प्रकरण दर्ज’

जिले में  खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा निरंतर कार्यवाही की जा रही है। विगत दिनों राजा बेकरी उज्जैन के यहाँ पर दो मामले एक साथ पकड़े गये थे जिसमें एक कालाबाजारी के नमक का उपयोग तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का उपयोग न करते हुए खाद्य सामग्री का उत्पादन का मामला था। बेकरी के उत्पादों का सैंपल लेकर प्रयोगशाला भेजा गया जहाँ से बेकरी के उत्पाद अमानक पाये गये।  यही नही उक्त बेकरी द्वारा वन्या ब्रॉण्ड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उपयोग होने वाला नमक प्रयोग किया जा रहा था।  दोनों ही मामलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत प्रकरण भी दर्ज किये गये है। साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान पर कार्यवाही करते हुए कालाबाजारी करने वाले दुकान संचालक मोहम्मद पिता मंसूर ऐहमद के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। राजा बेकरी का जूना सोमवारिया स्थित भवन के अवैध हिस्से को आज जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा मिलकर हटा दिया गया।

अवैध खनन एवं भण्डारण करने वाले पर 75 लाख का अर्थदण्ड लगाया


 अवैध रेत खनन करने वाले बड़नगर तहसील के ग्राम अमलावद बिका के दिलीप सिंह पिता मांगू सिंह एवं जालम सिंह पिता प्रहलाद सिंह पर शासकीय भूमि के सर्वे नंबर 327 से रेत का अवैध उत्खनन करने का दोषी पाये जाने पर भण्डारित खनिज की रॉयल्टि का 50 गुना कुल 75 लाख रूपये का अर्थदण्ड अरोपित किया गया है। निर्धारित अर्थदण्ड की राशि समय पर जमा  नहीं करने पर चल, अचल संपत्ति कुर्क की जायेगी।


70 वाहन राजसात किये गये


      एडीएम श्री नरेन्द्र सूर्यवंशी द्वारा आज मध्य्रपदेश आबकारी अधिनियम के तहत 16 प्रकरणों में तथा मध्यप्रदेश गोवंश प्रतिषेध अधिनिमय 2004 के तहत प्रकरणों का निराकरण करते हुए कुल 70 वाहन, जिनकी कुल अनुमानित लागत 50 लाख रूपये है, को राजसात करने के आदेश पारित किये गये है।


चिटफंड कंपनी की 4 संपत्तियों को नीलाम करने के आदेश


      एडीएम द्वारा चिटफंड कंपनी आरोग्य धनवर्षा डेव्लोपर्स एवं एलआईड लिमिटेड के संचालक श्री रघुवीर सिंह राठौर बड़नगर के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम-2000 की धारा-4 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दोषी व्यक्तियों की कुल 17 संपत्ति को कुर्क करने के अंतरिम आदेश पारित किये गये थे। इनमें से चार संपत्ती को नीलाम करने के आदेश पारित कर दिये गये है। इसमें संबंधित का सांई विहार स्थित 2 मंजिला भवन, पूजा परिसर स्थित दो मंजिला भवन, चिंतामन जवासिया स्थित भूमि 0.20 हैक्टैयर भूमि तथा ग्राम हरनावदा स्थित 5.27 हैक्टेयर भूमि शामिल है। कलेक्टर द्वारा उक्त संपत्ति 15 दिवस में निलाम करने के निर्देश दिये है।


 



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