सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने एक बड़ा फैसला लेते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay high court) के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि बिना स्किन टू स्किन टच (Skin to skin touch) किए किसी नाबालिक लड़की के वक्षस्थल को छूना (Touch the breast) यौन शोषण नहीं माना जाएगा।
नई दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने एक बड़ा फैसला लेते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay high court) के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि बिना(Skin to skin touch) किए किसी नाबालिक लड़की के वक्षस्थल को छूना (Touch the breast) यौन शोषण नहीं माना जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay high court) के इस विवादित फैसले का सभी जगह विरोध किया जा रहा है। इसी संबंध में यूथ बार एसोसिएशन (Youth Bar Association) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में याचिका दायर (Petition filed) करते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की थी। जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने अपना फैसला सुनाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay high court) के फैसले पर रोक लगा दी है।