भाभी से मारपीट करने वाले देवर को 02 वर्ष का सश्रम कारावास

 

खरगोन।

अपनी भाभी के साथ मारपीट करने वाले आरोपी देवर को न्यायालय खरगोन द्वारा 02 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया  जिसमें अभियोजन का संचालन मनीष कुमार श्रीवास्तव द्वारा किया गया।



अभियोजन कार्यालय खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 28 अप्रेल 2019 को पीडिता सायलीबाई पति नहारसिंग निवासी ग्राम नया बिल्वा  खेत में काम कर रही थी तभी पीडिता का देवर आरोपी रामा पिता बच्चा आया और अपनी भाभी को बोला कि अपने पति को लेकर क्यों नहीं आती है और इसी बात पर से आरोपी पीडिता को मां-बहन की नंगी-नंगी गालियां देने लगा जब पीडिता ने गालिया देने से मना किया तो आरोपी रामा ने लकडी से उसके साथ मारपीट की जिससे पीडिता को गंभीर चोंटे आई। उक्त घटना की रिपोर्ट पीडिता ने पुलिस थाना भगवानपुरा पर दर्ज कराई। भगवानपुरा पुलिस ने आरोपी रामा के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय खरगोन में प्रस्तुत किया जहां जेएमएफसी न्यायालय खरगोन श्री अभिषेक कुमार त्रिपाठी द्वारा आरोपी को 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 200 रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया।