शादी में 100 और शव यात्रा में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे

 उज्जैन । कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण उज्जैन जिलाधीश ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं ।आदेश के मुताबिक सभी तरह के धार्मिक ,सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रमों को प्रतिबंधित किया गया है ।विवाह समारोह में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। शव यात्रा में 20 से अधिक लोगों के शामिल होने पर रोक लगाई गई है। उठावना भी अब चलित किया जा सकेगा ।रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक सभी तरह की दुकानें बंद रहेगी। रैली, जुलूस, फाग उत्सव और होली की गैर आदि प्रतिबंधित किए गए हैं ।आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। प्रति मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई भी स्थगित कर दी गई है।


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