उज्जैन में 20 लोगों की उपस्थिति में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए होलिका दहन किया जा सकेगा ।


 धारा 144 के प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक   छूट प्रदान की गई 


उज्जैन 28 मार्च । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री  आशीष सिंह ने  विगत 25 एवं  27 मार्च 2021 को   जारी किए गए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेशों में निम्नानुसार छूट प्रदान की है  :- 


 1 . 28  एवं 29 मार्च के  मध्य रात्रि को होने वाले होलिका दहन की धार्मिक परंपरा का निर्वहन सांकेतिक रूप से अधिकतम 20 लोगों की उपस्थिति में कोविड  प्रोटोकॉल का पालन करते हुए होलिका दहन किया जा सकेगा ।


2.  शब ए बारात पर्व पर भी सांकेतिक रूप से अधिकतम 20 लोगों की उपस्थिति में कोविड  प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनाया जा सकेगा  ।


3  .पोम  संडे , ईस्टर , गुड फ्राइडे का पर्व भी सांकेतिक रूप से अधिकतम 20 लोगों की उपस्थिति में  कोविड प्रोटोकॉल  का पालन करते हुए मनाया जा सकेगा ।

      4 . उक्त पर्वों के दौरान सम्मिलित होने वाले अधिकतम की  व्यक्ति  भी उनके निवास स्थान क्षेत्र में स्थित मोहल्ले में स्थित होलिका दहन स्थल या शबे बारात स्थल एवं एवं चर्च से संबंधित ही होंगे । इसके अलावा अन्य किसी  व्यक्ति का इन स्थल पर आना जाना प्रतिबंधित रहेगा 

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