आफत की शादी,, लीगल शादी भी होगी अन लीगल,,,,,,,,,5 मई के बाद किए गए विवाहों का पंजीयन नहीं होगा ,,,,,,,गलती से जारी हुए विवाह पंजीयन निरस्त होंगे

 



उज्जैन 15 मई।  कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष सिंह ने उज्जैन जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने की दृष्टि से 5 मई से धारा 144 के तहत विवाह पर रोक लगाने के आदेश जारी किए  हैं तथा पूर्व में दी गई विवाह की सभी  अनुमति को निरस्त किया गया है । यह संज्ञान में आया कि कतिपय व्यक्तियों  द्वारा इस दौरान चुपचाप  विवाह आयोजित  किए गए हैं ।

     कलेक्टर ने ऐसे समस्त विवाहों  के पंजीयन  नही करने के लिए नगरीय निकायों  व ग्रामपंचायतों को निर्देश जारी किए हैं । जारी किए गए निर्देश के अनुसार  5 मई के बाद के विवाह यदि गलती से  पंजीकृत  हो  गए हैं तो उन्हें तत्काल प्रभाव से निरस्त  करने के लिए कहा गया है ।

***

Popular posts
बेटे के वियोग में गीत बनाया , बन गया प्रेमियों का सबसे अमर गाना
Image
शहर के प्रसिद्ध चर्म रोग विशेषज्ञ डॉ सुरेश समधानी द्वारा छत से कूदकर आत्महत्या किए जाने की कोशिश
Image
पूर्व मंत्री बोले सरकार तो कांग्रेस की ही बनेगी
Image
मॉर्निंग वॉक ग्रुप के सदस्यों ने निकाली तिरंगा रैली “भारत माता की जय” और “वन्दे मातरम्” के नारों से गुंज उठा विक्रम विश्वविद्यालय परिसर
Image
नवनियुक्त मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को उज्जैन तथा अन्य जिलों से आए जनप्रतिनिधियों कार्यकर्ताओं और परिचितों ने लालघाटी स्थित वीआईपी विश्रामगृह पहुंचकर बधाई और शुभकामनाएं दी
Image