उज्जैन 9 मई । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष सिंह ने ग्राम उटेसरा भैरू गली थाना भैरवगढ़ उज्जैन निवासी मयूर सोलंकी 24 वर्ष को रेमडेसीवीर इंजेक्शन एवम अन्य दवाइयों की कालाबाजारी करने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के अंतर्गत निरुद्ध करने के आदेश जारी कर दिए है । उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है ।उल्लेखनीय है कि मयूर सोलंकी नामक व्यक्ति ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान अवैध रूप से रेमडेसीवीर इंजेक्शन एवं अन्य दवाइयों की कालाबाजारी की तथा कोरोना मरीजों एवं जनता को अधिक कीमत पर इंजेक्शन एवं दवाई बेचने का कृत्य किया ।उसके इस कृत्य से संक्रमित मरीजो पर नियंत्रण करना संभव नहीं हो पा रहा था। उक्त व्यक्ति का महामारी के दौर में स्वतंत्र घूमना आमजन के स्वास्थ्य शांति के लिए घातक होने से कलेक्टर द्वारा संबंधित के विरुद्ध रासुका लगाई गई है.
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