पूरा प्लान,,,,कब कब कोन कोन सी दुकान खुलेगी

 दुकानों के खुलने की व्यवस्था के सम्बन्ध में आदेश जारी



उज्जैन 31 मई। नगर पालिक निगम आयुक्त श्री क्षितिज सिंघल ने कलेक्टर के आदेश के परिपालन में शहर के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को प्रात: 6 बजे से शाम 6 बजे तक खोले जाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिये हैं। उल्लेखनीय है कि उज्जैन नगर निगम सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को एक जून से 15 जून तक (रविवार को छोड़कर) 50 प्रतिशत खुले रखे जाने की व्यवस्था हेतु नगर पालिक निगम को अधिकृत किया गया है।


फ्रीगंज नये शहर की दुकानें


आदेश के अनुसार फ्रीगंज ब्रिज (कालिदास मार्ग) से श्री सिंथेटिक्स तक की, तात्या टोपे मार्ग सेठी बिल्डिंग से अशोक नगर होते हुए लक्ष्मी नगर तक की, मुंज मार्ग (छोटे गोपाल मन्दिर के सामने से) की, विक्रम मार्ग (ग्राण्ड होटल) से उदयन मार्ग तक की, भोज मार्ग (वसावड़ा पेट्रोल पम्प के सामने) की, धन्वंतरि मार्ग (जगजीवनराम प्रतिमा) से राजस्व कॉलोनी की, हरिफाटक ब्रिज से ज्ञानपीठ स्कूल विश्वविद्यालय मार्ग से रूख्मणि शोरूम तक की, वराहमिहिर मार्ग (मक्सी रोड) की, शंकु मिहिर मार्ग (मक्सी रोड) से की, अमरसिंह मार्ग (मक्सी रोड) की, बेताल मार्ग (मक्सी रोड से) व कमला नेहरू मार्ग, वररूची मार्ग (मक्सी रोड से), घटकर्पर मार्ग (मक्सी रोड से), क्षपणक मार्ग (मक्सी रोड से), बख्तावर मार्ग (जैन मन्दिर) से सेठी नगर की, नानाखेड़ा स्टेडियम से आरटीओ चौराहे तक और इनसे लगी गलियों की, सी-21 मॉल के सामने से ट्रेजर बाजार होते हुए स्पोर्ट्स एरिना ग्राउण्ड से देवास मेनरोड तक व इनसे लगी गलियों की, तीन बत्ती चौराहा (सन्त बालीनाथ चौराहा) से त्रिवेणी ब्रिज तक और झूलेलाल गेट (सिंधी कॉलोनी तिराहा) से हरिफाटक ब्रिज तक की समस्त दांयी (राईट) तरफ की दुकानें जून की 1, 3, 5, 8, 10, 12 और 14 तारीख को खोली जा सकेंगी।


इसी प्रकार उक्त मार्गों पर स्थापित सभी बांयी (लेफ्ट) तरफ की दुकानें जून की 2, 4, 7, 9, 11 और 15 तारीख को खोली जा सकेंगी।


पुराने शहर सिटी की दुकानें


आदेश के तहत पुराना शहर (सिटी क्षेत्र) में इन्दौर गेट से खिलचीपुर नाका तक की, इन्दौर गेट तिराहे से अंकपात मार्ग स्थित गायत्री शक्तिपीठ होते हुए मंगलनाथ तक (थोक व्यावसाई छोड़कर), देवास गेट बसस्टेण्ड से महाकाल होते हुए हरसिद्धि मन्दिर नृसिंह घाट तक की, गाड़ी अड्डा झोन-2 कार्यालय से वीडी क्लॉथ मार्केट होते हुए निकास चौराहा खजूरवाली मस्ज़िद, पत्ती बाजार (जूना सोमवारिया) तक की, वीडी मार्केट तिराहा से मोहन टॉकीज होते हुए मिर्जा नईमबेग मार्ग, ढाबा रोड, दानीगेट से छोटी रपट होते हुए मुल्लापुरा तक की, कोयला फाटक पेट्रोल पम्प से गोपाल मन्दिर तक की, इंदिरा नगर तिराहे से ईदगाह तक की, लालगेट (महामृत्युंजय द्वार) से हरिफाटक ब्रिज होते हुए गुदरी चौराहे गोपाल मन्दिर (कामदारपुरा, नयापुरा) से पीपली नाका तक की, लखेरवाड़ी (पटनी बाजार की तरफ से) बंबाखाना होते हुए छोटा सराफा तक की, रामप्रसाद भार्गव मार्ग की, उपकेश्वर महादेव से छत्रीचौक फेमस आइस्क्रीम की, ओपन सिंधी क्लॉथ मार्केट मोचीवाड़ा की, ओबीसी बैंक डाबरीपीठा से होते हुए सतीगेट मुख्य मार्ग तक की, वीडी क्लॉथ मार्केट मुख्य द्वार पुराना बैंक के पास से, पीपली नाका चौराहा से भैरवगढ़ पुल होते हुए उन्हेल चौराहे तक की, भैरवगढ़ जेल से सिद्धवट होते हुए पुराना निगम के नाके भवन तक की और उन्हेल चौराहा से साढ़ू माता की बावड़ी होते हुए मदरसे तक की समस्त दांयी (राईट) तरफ की दुकानें जून की 1, 3, 5, 8, 10, 12 और 14 तारीख को खोली जा सकेंगी।


इसी प्रकार उक्त मार्गों पर स्थापित सभी बांयी (लेफ्ट) तरफ की दुकानें जून की 2, 4, 7, 9, 11 और 15 तारीख को खोली जा सकेंगी।


गौरतलब है कि डेयरी/दूध की दुकानें प्रतिदिन प्रात: 6 से रात्रि 8 बजे तक खुली रखी जा सकेंगी, परन्तु उक्त दुकानों में शाम 6 से रात्रि 8 बजे तक केवल दुग्ध विक्रय किया जा सकेगा। ऐसे विक्रेता जो केवल खाद, बीज, कृषि यंत्री, पशु आहार का विक्रय करते हैं वे और पेट्रोल पम्प, गैस सेन्टर, मेडिकल स्टोर प्रतिदिन खोले जा सकेंगे। ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान जिनकी दुकानों का द्वार दोनों दिशाओं में खुलता है उस दुकान के मुख्य द्वार को ही आधार माना जाकर निर्धारित दिनांक को ही दुकान खोल सकेंगे।


उपरोक्त उल्लेखित मार्गों के प्रारम्भिक अंकित स्थल के मान से ही दांये (राईट) और बांये (लेफ्ट) की दुकानें चिन्हित होंगी। ऐसे मार्ग जहां केवल एक दिशा में ही व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्थापित है, ऐसे प्रतिष्ठानों को भी उक्त दिशा के अनुसार निर्धारित दिनांक को ही व्यवसाय करने की पात्रता रहे।

उज्जैन शहर के व्यापारी संघ ने गाइडलाइन के तहत पचास प्रतिशत दुकाने खोलने के निर्देश का शत-प्रतिशत पालन करने का आश्वासन दिया

 उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में व्यापारी संघ की बैठक आयोजित


 उज्जैन 31 मई । उच्च शिक्षा मंत्री उज्जैन जिले के कोविड-19 प्रभारी मंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आज बृहस्पति भवन में उज्जैन शहर के विभिन्न व्यापारी संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी की गई गाइडलाइंस को लेकर विस्तार से चर्चा की गई तथा व्यापारियों को विभिन्न प्रतिबन्धों की जानकारी दी गई ।बैठक में सांसद श्री अनिल फिरोजिया , विधायक श्री पारस जैन ,कलेक्टर श्री आशीष सिंह, पुलिस अधीक्षक सत्येन्द्र कुमार शुक्ल एवं नगर निगम आयुक्त श्री क्षितिज सिंघल मौजूद थे.

    बैठक में चर्चा के दौरान सभी व्यापारी संगठनों द्वारा आश्वासन दिया गया कि शहर के सभी व्यापारी कोरोना संक्रमण रोकने के लिए किए जा रहे हर उपाय का समर्थन करते हैं । साथ ही वे राज्य शासन की गाइड लाइन के अनुसार 50 प्रतिशत दुकानें खोलने के निर्णय का स्वागत करते हैं . बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री ,सांसद एवं विधायक द्वारा व्यापारी संघ द्वारा किए गए सहयोग के आश्वासन पर आभार व्यक्त किया गया।

      बैठक में कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने राज्य शासन व जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेश के बारे में विस्तार से बताया तथा सभी व्यापारियो से आग्रह किया कि वे स्वयम मास्क पहने तथा मास्क पहनने वाले व्यक्ति को ही सामग्री का विक्रय करें । कलेक्टर ने कहा कि व्यापारियों के सहयोग से उज्जैन जिला शीघ्र ही कोरोना संक्रमण से मुक्त होगा . बैठक में दौलतगंज , फ्रीगंज, नई सड़क, छत्री चौक व पटनी बाजार के सभी व्यापारी एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल हुए

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