अभियोजन कार्यालय भीकनगांव के एडीपीओ गजानंद खन्ना ने बताया कि पीडिता भीकनगांव रहकर पढाई करती थी छुट्टियों में अपने घर गांव आती-जाती थी जिससे आरोपी जितेन्द्र उम्र 20 वर्ष जो कि बस पर हेल्परी का काम करता है से जान पहचान हो गई थी। आरोपी जितेन्द्र ने पीडिता को बोला कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। पीडिता के मना करने पर भी आरोपी उसे बार-बार अपने साथ चलने को कहता था। दिनांक 02 मार्च 2015 को जब पीडि़ता बस में बैठकर भीकनगांव जा रही थी तभी आरोपी जितेन्द्र पीडिता को बहला-फुसलाकर अपने मामा के घर ले गया जहां आरोपी ने पीडिता के साथ जबरदस्ती कई बार खोटा काम किया। उक्त घटना की रिपोर्ट पीडिता के परिजनों ने पुलिस थाना चैनपुर पर लेख कराई। पुलिस थाना चैनपुर ने आरोपी के विरूद्ध अपराध दर्ज कर आवश्यचक अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय भीकनगांव में प्रस्तुत किया। माननीय अपर सत्र न्यायालय भीकनगांव श्री नंदराम परमार द्वारा आरोपी को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 6000 रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन का संचालन भीकनगांव एडीपीओ गजानंद खन्ना द्वारा किया गया।
नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास।