मारपीट करने वाले आरोपियों को 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास

खरगोन।

कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र  कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 07 मई 2015 को शुक्ला भरने की बात को लेकर आरोपी सबलसिंह ने धरगांव निवासी सिकदार के जवाई के साथ मारपीट की थी, घटना वाली रात को फरियादी सिकदार अपने जवाई के साथ हुई मारपीट का पूछने गया तो आरोपी सबलसिंह अपने साथी रघु उर्फ रघुनाथ के साथ दुकान पर खडा था दोनों आरोपी फरियादी पर गुस्सा हो गये और उसे मा-बहन की नंगी-नंगी गालिया देने लगे जब फरियादी ने गालिया देने से मना किया तो आरोपी सबलसिंह ने लकडी से मारपीट की एवं आरोपी रघु उर्फ रघुनाथ ने हाथ-मुक्कों से मारपीट की बीच-बचाव गांव वालों ने किया। आरोपियों ने जाते-जाते धमकी दी कि आज तो बच गये किसी दिन जान से खत्म कर देंगे। फरियादी ने अपने साथ हुई मारपीट की रिपोर्ट थाना मण्डलेश्व र पर लिखवाई । पुलिस थाना मण्डलेश्वनर ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के विरूद्ध अपराध दर्ज कर आवश्यक अनुसंधान किया अनुसंधान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभियोग पत्र जेएमएफसी न्यायालय मण्डलेश्वर में पेश किया जहां प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मण्डलेश्वर कुसुम धार्वे द्वारा की गई।

 


 न्यायालय मण्डलेश्वर श्रीमती संगीता डावर मौर्य ने आरोपी सबलसिंह व रघु को मारपीट के अपराध में दोषी पाते हुए 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास व 1-1 हजार रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया।





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