सरकारी जमीन पर तान दी मल्टी, टीएनसीपी ने निरस्त की अनुमति, नगर निगम ने भ्रष्टाचार की सीमा तोड़ी,,, बिल्डर ने शासकीय अधिकारी एवं इंजीनियरों से सांठगांठ कर अवैध मल्टी का निर्माण करने पर नगर निगम इंजीनियर मीनाक्षी शर्मा, भवन अधिकारी रामबाबू शर्मा, नगर निवेशक मनोज पाठक पर धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी भादवी एवं भ्रष्टाचार का प्रकरण दर्ज करने की मांग की थी

 


उज्जैन। 58/2 विक्रम विश्वविद्यालय मार्ग पर शासकीय जमीन पर बन रही मल्टी की परमिशन को टीएनसीपी ने निरस्त कर दिया। यहां अधिकारियों की सांठगांठ से कूटनीतिक दस्तावेज तैयार कर सरकारी जमीन पर मल्टी निर्माण का काम चल रहा था, जिसकी शिकायत लोकायुक्त में भी की गई थी।

ऋषिनगर पेट्रोल पंप के सामने फूड झोन के सामने शासकीय जमीन पर मल्टी निर्माण का काम चल रहा है। जिस जमीन पर मल्टी का निर्माण किया जा रहा था वह जमीन सरकारी पाई गई। जमीन की एनओसी नजूल ने जारी नहीं की थी तो किसी और की एनओसी लेकर दस्तावेजों की हेराफेरी कर कूटनीतिक दस्ताजे तैयार किये गये तथा मल्टी बनाने की परमिशन ले ली गई। संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा मेसर्स पालोड़ ब्रदर्स, पार्टनर महेश पालोड़ पिता विश्वनाथ पालोड़ के नाम जारी पत्र अनुसार भूखंड क्रमांक 58/2 रकबा 2971.90 वर्गमीटर भूमि पर बन रही मल्टी के संबंध में नजूल के संबंध में आपत्ति प्राप्त होने पर नजूल अधिकारी से पुष्टि कराई गई। प्रभारी नजूल अधिकारी ने बताया कि इस जमीन पर कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। ग्राम नानाखेड़ा तहसील उज्जैन स्थित नगर निगम भूखंड क्रमांक 58/2 वर्तमान खसरा अनुसार आबादी गांवठान शासकीय दर्ज है। इसके पश्चात दस्तावेजों में विसंगति तथा गलत जानकारी देने पर कार्यवाही करते हुए अनुमति निरस्त मानी गई। आवेदक ने सलग्न दस्तावेजों में नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधी जानकारी छुपाते हुए गलत जानकारी दी गई जो नियमों का खुला उल्लंघन है। जिसे देखते हुए नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र कूटरचित होने से तथा जमीन शासकीय होने पर अनुमति निरस्त कर दी गई।

लोकायुक्त में शिकायत, दोषियों पर प्रकरण दर्ज करने की मांग

फूडझोन के सामने स्थित भूखंड क्रमांक 58/2 रकबा 2971.90 वर्ग मीटर भूमि पर करोड़ों रूपये की शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा की शिकायत राजेन्द्र कुवाल द्वारा लोकायुक्त में भी की गई थी। बिल्डर ने शासकीय अधिकारी एवं इंजीनियरों से सांठगांठ कर अवैध मल्टी का निर्माण करने पर नगर निगम इंजीनियर मीनाक्षी शर्मा, भवन अधिकारी रामबाबू शर्मा, नगर निवेशक मनोज पाठक पर धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी भादवी एवं भ्रष्टाचार का प्रकरण दर्ज करने की मांग की थी।