*अधिग्रहित किये गये मकानों को 25 नवम्बर को हटाया जायेगा, लम्बित प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में किया जाये, टीकाकरण के लिये 24 नवम्बर को महाअभियान चलाया जायेगा, कलेक्टर ने समयावधि-पत्रों की समीक्षा की*
उज्जैन 22 नवम्बर। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने समयावधि-पत्रों की समीक्षा बैठक लेकर सम्बन्धित जिला अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि अपने-अपने विभागों में लम्बित प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में किया जाये। बैठक में एडीएम को निर्देश दिये हैं कि 25 नवम्बर को श्री महाकालेश्वर मन्दिर के सामने के 11 मकान एवं त्रिवेणी संग्रहालय से चारधाम मन्दिर तक के रोड को चौड़ीकरण करने के लिये अधिग्रहित किये गये मकानों को हटाने की कार्यवाही जाये। कोविड के सेकंड डोज से छूटे हुए व्यक्तियों के लिये 24 नवम्बर को विशेष महाअभियान चलाया जायेगा। महाअभियान के अन्तर्गत छूटे हुए व्यक्तियों को सेकंड डोज का टीका लगाया जायेगा। उर्वरक के वितरण तथा कालाबाजारी के सम्बन्ध में शिकायत आने पर सम्बन्धित राजस्व अनुविभागीय अधिकारी त्वरित कार्यवाही करें। इस सम्बन्ध में कानून व्यवस्था की शिकायत नहीं आना चाहिये।
कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने समयावधि-पत्रों की समीक्षा बैठक में विभागवार लम्बित प्रकरणों के निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। बैठक में सर्वप्रथम कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं कि कोविड टीकाकरण महाअभियान 24 नवम्बर को पुन: चलाया जायेगा। सम्बन्धित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि शेष सेकंड डोज से छूटे हुए लोगों को टीकाकरण अनिवार्य रूप से कराया जाकर लक्ष्य की पूर्ति करें। कलेक्टर ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि महिला बाल विकास एवं नगर निगम संयुक्त रूप से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं झोन अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश देकर सेकंड डोज के टीकाकरण से छूटे हुए लोगों को अनिवार्य रूप से टीकाकरण कराया जाये। इसी तरह उद्योग, बिल्डर, व्यापारी, किराना, मेडिकल स्टोर्स आदि की संयुक्त रूप से बैठक लेकर उन्हें कहा जाये कि अपने-अपने संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को टीकाकरण अनिवार्य रूप से कराया जाना सुनिश्चित करें। आशा, सुपरवाइजर की भी बैठक लेकर उन्हें सेकंड डोज से छूटे हुए व्यक्तियों का अनिवार्य रूप से टीकाकरण कराये जाने के निर्देश दिये जायें। समयावधि-पत्रों की समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं कि ग्रामीण एवं शहरी पथ विक्रेताओं के लम्बित बैंकों में प्रकरणों का निराकरण कर ऋण उपलब्ध कराया जाये, ताकि पथ विक्रेता अपना व्यवसाय कर सकें। बैठक के पूर्व अपर कलेक्टर श्री अवि प्रसाद ने समस्त राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे अपने-अपने न्यायालय में छह माह से अधिक के लम्बित प्रकरण न रहे, यह सुनिश्चित किया जाये और समयावधि में प्रकरणों का निराकरण किया जाये।
बैठक में अपर कलेक्टर श्री अवि प्रसाद, जिला पंचायत सीईओ सुश्री अंकिता धाकरे, नगर निगम आयुक्त श्री अंशुल गुप्ता, एडीएम श्री संतोष टैगोर, राजस्व अनुविभागीय अधिकारी एवं विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।