उज्जैन. नगर पालिक निगम अब होटल ,यात्री गृह, धर्मशाला,जमातखाना आदि में यात्रियों के ठहरने पर प्रॉपर्टी मालिक से टैक्स वसूल करेगी ,टैक्स वसूली हेतु नगर पालिक निगम ने अखबारों में सूचना का प्रकाशन करवाया गया है, सूचना में बताया गया है कि, उज्जैन नगर पालिक निगम सीमा अंतर्गत संचालित होने वाली होटल , लॉज , यात्रीगृह , रेस्टहाउस , धर्मशाला एवं जमातखाना आदि में ठहरने वाले यात्रीयों के द्वारा भुगतान कि जाने वाली राशि पर निगम परिषद के ठहराव में 23 दिनांक 31.03.2023 से यात्री कर जमा कराये जाने कि स्वीकृती प्रदान कि जाकर वित्तीय | वर्ष 2023-24 अर्थात 01 अप्रेल 2023 से प्रभावशिल किया गया है जिसके अनुसार उक्त संस्थानों के स्वामी / प्रोपरायटरों को प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में निर्धारीत प्रारूप में स्व - विवरणी में जानकारी दर्ज कर स्वीकृत दर अनुसार यात्री कर नगर निगम मुख्यालय छत्रपति शिवाजी भवन आगर रोड उज्जैन के कार्यालय लायसेंस शाखा में जानकारी प्रस्तुत कर यात्री कर | राशि जमा कि जाना है । यात्री कर अंतर्गत स्वीकृत कि गई दरों कि जानकारी निम्नानुसार है : 01 होटल लाज , यात्रीगृह आदि में ठहरने वाले यात्रीयों के द्वारा भुगतान कि जाने वाली कुल राशी का 5 प्रतिशत , 02 धर्मशाला में ठहरने वाले यात्रीयों के द्वारा भुगतान कि जाने वाली कुल राशि का 3 प्रतिशत : क्रमांक : ला . शाखा . / 2023 / 13 यात्री कर से संबंधित नीती व प्रस्तुत की जाने वाली स्व - विवरणी का प्रारूप एवं अन्य जानकारी नगर निगम त्रपति शिवाजी भवन आगर रोड उज्जैन से प्राप्त की जा सकती है.
नगर पालिक निगम द्वारा जारी की गई जाहिर सूचना के मुताबिक यदि कोई यात्री होटल में ठहरता है और ₹10000 का भुगतान करता है तो उसे ₹500 नगर पालिक निगम को टैक्स के रूप में देना होगा, धर्मशाला में ठहरने पर ₹500 के स्थान पर ₹300 देना होंगे। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह राशि होटल या धर्मशाला द्वारा अपने प्रॉफिट में से नगर पालिक निगम को दी जाएगी या फिर होटल या धर्मशाला मालिक यात्रियों को दिए जाने वाले बिल में टैक्स के रूप में यह राशि जोड़कर आने वाले यात्रियों से वसूलेगा।