बिरगोद डेम के जल को संरक्षित घोषित किया

 


उज्जैन । मप्र पेयजल परिरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी तराना एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद तराना के प्रस्ताव पर निर्णय लेते हुए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री आरपी तिवारी ने पेयजल परिरक्षण अधिनियम-1986 की धारा-3 में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसरण में तराना शहर के लिये पेयजल के एकमात्र स्त्रोत कालीसिंध पर बने बिरगोद स्टापडेम को जल संरक्षित घोषित कर दिया है। आदेश जारी होने के बाद बिरगोद डेम से लगे ग्रामों को केवल पेयजल के लिये इस स्टापडेम के जल के प्रयोग की अनुमति रहेगी। अन्य किसी प्रयोजन अथवा सिंचाई एवं औद्योगिक प्रयोजन के लिये उक्त डेम का जल का उपयोग निषिद्ध किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन किये जाने पर मप्र पेयजल परिरक्षण अधिनियम-1986 की धारा-9 के प्रावधान के तहत दो वर्ष का कारावास अथवा दो हजार रुपये का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।


Popular posts
गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ओम साईं फरिश्ते फाउंडेशन एन जी ओ एवं संस्था संकल्प टीम डिवाइन के सहयोग से टावर चौराहा उज्जैन पर साईं बाबा का महा प्रसादी वितरण
Image
बेटे के वियोग में गीत बनाया , बन गया प्रेमियों का सबसे अमर गाना
Image
महाकाल मंदिर परिसर में 9 दरवाजे रहेंगे, बेगम बाग के नाले पर बने मकान 15 मार्च से हटेंगे, आधा अपंगआश्रम मार्ग चौड़ीकरण कि जद में आएगा, महाकाल मंदिर चौराहा मार्ग 24 मीटर चौड़ा होगा, 128 करोड़ का मुआवजा मार्ग चौड़ीकरण में प्रभावितों को दिया जाएगा
Image
पूर्व मंत्री बोले सरकार तो कांग्रेस की ही बनेगी
Image
ओम साईं फरिश्ते फाउंडेशन द्वारा गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर टावर चौक उज्‍जैन मैं 11 क्विंटल केलो की महाप्रसादी वितरण एवं भव्य भजन संध्या के आयोजन के साथ प्रतिदिन निशुल्क भोजन प्रसादी वाहन का शुभारंभ किया गया
Image