श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी प्रतिनिधि को आगामी आदेश तक निलंबित किया गया
उज्जैन । श्री महाकालेश्वर मंदिर में मंदिर के पुजारी प्रतिनिधि श्री शरद शर्मा को मंदिर अधिनियम की धारा 18 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बतौर पुजारी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने से श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक श्री एस.एस. रावत द्वारा आगामी आदेश तक निलंबित किया गया है। श्री शरद शर्मा सामान्य दर्शनार्थी की भांति मंदिर में दर्शन कर सकेंगे।
इस संबंध में दिनांक 02 जनवरी 2020 को गर्भगृह निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार पुजारी प्रतिनिधि श्री शरद शर्मा द्वारा गर्भगृह में पाटले पर उपस्थित होकर आगन्तुक श्रद्धालुओं से रोक-रोककर रूपये लिये गये, उक्त संबंध में गर्भगृह निरीक्षक द्वारा श्री शरद शर्मा को मौखिक रूप से समझाईश भी दी गई। परन्तु श्री शरद शर्मा के आचरण में कोई परिवर्तन परिलक्षित नहीं हुआ।
प्रशासक श्री रावत द्वारा प्रतिवेदन में लिखे घटनाक्रम का सी.सी. टीवी. फुटेज के माध्यम से अवलोकन किया गया तथा प्रथम दृष्टि में श्री शरद शर्मा दोषी पाये गये। इसलिए श्री शर्मा को घटना की जांच होने तक निलंबित किया गया है। उक्त संपूर्ण प्रकरण की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु मंदिर प्रबंध समिति के सहायक प्रशासक श्री मूलचंद जूनवाल को आदेशित किया ।