मप्र में मुख्यमन्त्री कर्मचारी स्वस्थ्य बीमा योजना लागू होगी


    मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ बीमा योजना का बीमा कवर सभी शासकीय  सेवारत और सेवानिवृत कर्मचारियों को 1 अप्रेल 2020 से मिलेगा।
प्रदेश के कुल 12 लाख 55 हजार सेवारत और सेवा निवृत्त कर्मचारी लाभन्वित होंगे। 
स्वास्थ मंत्री श्री  तुलसी सिलावट  ने बताया कि पहले सेवानिवृत कर्मचारियों को केवल ₹ 288 रुपए की मेडिकल सुविधा प्राप्त होती थी। 
 इस बीमा योजना के लागू होने पर  1 अप्रेल से बाह्य रोगी (ओ पी डी )  के लिए ₹ 10 हजार की मेडिकल सुविधा, सामान्य उपचार के लिए परिवार को ₹ 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष की  चिकित्सा सुविधा,और गम्भीर बीमारी  के लिए ₹ 10 लाख रुपए तक का इलाज इस बीमा योजना में  उपलब्ध रहेगा, इससे अधिक की राशि के उपचार के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की विशेष अनुमति से सुविधा प्राप्त होगी। 
 स्वस्थ मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ बीमा योजना का लाभ सभी शासकीय कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, शिक्षक संबर्ग, सेवानिवृत्त कर्मचारी, नगर सैनिक, आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले पूर्णकालिक कर्मचारी, राज्य की स्वशासी संस्थानो में कार्यरत कर्मचारी के अतिरिक्त निगम मंडलो में कार्यरत कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवा के लिये योजना वैकल्पिक होगी। इस  बीमा योजना के लिये ,₹ 756.56  करोड़ रुपए का अतिरिक्त  वित्तिय भार  आएगा, बीमा योजना के लाभर्थियों से अंशदान के रूप में वेतन बैंड के अनुसार राशि निर्धारित होगी।


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