देवास। संयुक्त हिस्से के मकान पर षडय़ंत्र पूर्वक झूठे हस्ताक्षर कर धोखाधड़ी करने की शिकायत फरीदा बी पति खालीद शेख निवासी उज्जैन एवं जरीना बी पति इकबाल शेख निवासी देवास ने जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक से की है। शिकायतकर्ता फरीदा बी ने बताया कि मेरे पिता इस्माईल भाई सदर पिता हाजी अब्दुल भाई की 3 पुत्री एवं 3 पुत्र है। हमारे पिता का देहांत हो चुका है। इनके देहांत के बाद स्वामित्व के मकान पर हमारी माता का नाम दर्ज हो गया हे। उनके स्थान पर सभी भाई बहनो का भी बराबर-बराबर का हिस्सा है। हमारे मकान नंबर 125 पैकी जयप्रकाश मार्ग देवास का कुछ हिस्सा हमारे झूठे फोटो एवं हस्ताक्षर कर हमारे बड़े भाई अब्दुल हमीद शेख द्वारा सौदा करने की खबर हमे पता हुई। तभी हमारे द्वारा जाहिर सूचना प्रकाशित करवाई और आयुक्त नगर निगम के यहां आपत्ति लगाई। परंतु विपक्षीगण द्वारा उस मकान की रजिस्ट्री किसी और को की गई, जबकि हमारे द्वारा उन्हे कहा गया कि आपने फर्जी रजिस्ट्री करवाई है। विपक्षीगण द्वारा उक्त मकान की षडय़ंत्र पूर्वक एवं धोखाधड़ी कर रजिस्ट्री करवाई जो हमारे ऊपर बंधनकारक नही है। विपक्षीगण आए दिन हमारे परिवार के सदस्य को मारने की धमकी देते है एवं हमे कहते है कि तुम लोग हमारी नही सुनोगे तो हम तुम्हारे भाईयो के ऊपर झूठे केस दर्ज करवा देंगे। विपक्षीगण ने जालसाजी की है। मेरे दोनो भाईयो के खिलाफ सीटी कोतवाली में किसी अन्य पुरूष जफर गौरी ने झूठे दस्तावेज के आधार पर प्रकरण दर्ज करवाया है। अत: जफर गौरी पर उचित कार्यवाही की जाए। श्रीमती बी ने कलेक्टर एवं अधीक्षक से अपील की है कि संयुक्त हिस्से के मकान पर विपक्षीगण के द्वारा झूठी रजिस्ट्री करवाई गई है। उसके लिए उन पर धोखाधड़ी एवं झूठे दस्तावेज पेश करने के लिए ठोस कार्यवाही की जाए।
संयुक्त हिस्से के मकान पर षडय़ंत्र पूर्वक झूठे हस्ताक्षर कर धोखाधड़ी की शिकायत कलेक्टर व एसपी से की